मुंबई. मुंबई लोकल (Mumbai Local) में वकीलों के साथ उनके रजिस्टर्ड क्लर्क को भी यात्रा की इजाजत की अवधि बढ़ा दी गई है. गुरुवार को मध्य व पश्चिम रेलवे द्वारा जारी सयुंक्त बयान में कहा गया कि मुंबई व एमएमआर के विभिन्न कोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले वकीलों एवं उनके रजिस्टर्ड क्लर्क को लोकल में अगले आदेश तक वैध टिकट के साथ यात्रा की इजाजत होगी.
इसके लिए उनकी आईडी एवं अन्य शर्तें अनिवार्य होंगी. इसके पहले 26 अक्टूबर में जारी पत्र में वकीलों व उनके रजिस्टर्ड सहयोगी क्लर्क को 2 दिसंबर तक यात्रा मुंबई लोकल में यात्रा की परमिशन दी गई थी. लोकल में परमिशन को लेकर वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी. इस संबंध में राज्य सरकार ने रेलवे को पत्र देकर वकीलों को लोकल में यात्रा की इजाजत दिए जाने की सिफारिश की थी.