आंख मारना और फ्लाइंग किस यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने 20 साल के युवक को सुनाई ये सजा

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    मुंबई. एक नाबालिग लड़की को आंख मारने (Winking) और फ्लाइंग किस (Flying Kiss) करने के आरोप में  20 साल के एक शख्स को 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट के तहत यह सजा सुनाई गई है।  

    यह मामला 29 फरवरी 2020 का है। जब 14 साल की लड़की ने अपनी मां को बताया कि, एक लड़के ने आंख मारने के अलावा कई बार फ्लाइंग किस किया। जिसके बाद लड़की के घरवालों ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था, तब से वो जेल में था।

      

    आरोपी शख्स ने ट्रायल के दौरान अदालत के समक्ष दावा किया कि लड़की की मां ने उसे इसलिए बात करने से रोका क्योंकि वह अलग समुदाय का है। लड़के का कहना है कि, उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है क्योंकि लड़की के एक रिश्तेदार और उसमें शर्त लगी थी।  

    ट्रायल के दौरान लड़की, मां, जांच अधिकारी और गवाहों से पूछ-ताछ की गई। कोर्ट ने सारे बयानों को सुनते हुए दोषी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त माना। कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई और आदेश में कहा कि अगर रिकॉर्ड पर जो सबूत हैं, उन्हें गौर से देखा जाए तो आरोपी की तरफ से आंख मारना और फ्लाइंग किस देना सेक्सुअल इशारा है, इसलिए पीड़ित का इससे यौन उत्पीड़न माना जाएगा।