- व्यापारी उठाएं लाभ: आलोक कंसल
मुंबई. माल ढुलाई को बढ़ावा देने भारतीय रेलवे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल के मार्गदर्शन में ज़ोनल मुख्यालय और मंडल कार्यालयों में पिछले दिनों मल्टी-डिसिप्लिनरी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स (बीडीयू) की स्थापना की गई.इसे स्थापित करने का उद्देश्य माल यातायात के व्यवसाय की सम्भावनाओं में सुधार करना है.
रेलवे बोर्ड निर्देशों के अनुसार, पश्चिम रेलवे अब माल ढुलाई करने वालों को आकर्षित करने के लिए 5 नई योजनाएं बनाई है.यह सड़क परिवहन की तुलना में काफी किफायती हैं.पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर अनुसार मालभाड़ा प्रोत्साहन योजनाओं से ग्राहकों को व्यापार करने में आसानी होगी तथा रेलवे को अतिरिक्त यातायात एवं राजस्व की प्राप्ति होगी.
पीईटी कोक के लिए भार वहन क्षमता
BOXN और BONHL वैगनों में पैट कोक की लोडिंग के लिए अनुज्ञेय कैरिंग कैपिसिटी (PCC) को 2 से 5 टन तक कम किया गया है, जबकि BOXNHS वैगनों में यह योजना 27 जून से प्रभावी हो गई है. इसी तरह, BOXNR, BOXNCR, BOXNHSM1, BOXNM1 और BOXNEL की संशोधित पीसीसी को 5 अगस्त से लागू किया गया है जो 11 अक्टूबर, तक मान्य हैं.
कंटेनरों की ढुलाई पर रियायत
रिक्त कंटेनर और रिक्त फ्लैट वैगन के संचलन के लिए टीईयू के अनुसार ढुलाई दर पर 25% रियायत दी जा रही है बोर्ड में लदान किए गए कंटेनर्स के संचालन के लिए दरों के अनुसार धुलाई दर पर 5% की रियायत दी है.यह रियायत अगली 30 अप्रैल तक लागू रहेगी.
नमक का वर्गीकरण
बोर्ड ने “औद्योगिक उपयोग के लिए नमक” के वर्गीकरण को कम करके उसे श्रेणी 120 से 100 ए में करने पर मंजूरी दे दी है. औद्योगिक उपयोग के लिए नमक को ओपन वैगनों में लूज कंडीशन में लदान करने संबंधी अनुमति प्रदान कर दी गई है. नमक की लूज लोडिंग को इस शर्त के साथ अनुमति दी गई है कि फ़र्श और साइडों को तारपोलिन से कवर किया जाए जिससे कि नमक के कारण वैगनों को कोई क्षति न पहुंचे अथवा कोरोजन न लगे. वैगनों को इस प्रकार की क्षति पहुंचने अथवा उनमें कोरोजन लगने की स्थिति में ग्राहक को ऐसे नुकसान के लिए भुगतान करना देय होगा.यह 5 अगस्त से प्रभावी होंगे.
ओपन वैगनों में फ्लाई ऐश का लदान
यूनिफॉर्म बैग्ड स्थिति में फ्लाई ऐश के लदान के लिए रियायत दी गई थी.रेलवे बोर्ड ने फ्लाई ऐश के लिए 3 तरह के वैगनों के लिए लूज-थोक लोडिंग की अनुमति दी है, जैसे ओपन वैगन्स के लिए लागू वर्ग की एनटीआर पर 40% रियायत बैग या थोक-लूज की पैकिंग स्थिति के साथ, फ्लैट वैगनों पर पैकिंग की स्थिति के साथ लागू वर्ग का एनटीआर पर 40% रियायत समान नियमानुसार तथा कवर किए गए वैगनों के रूप में जिसे बैग एलआर 1 के एनटीआर में पैकिंग स्थिति के साथ चार्ज किया जाएगा.ओपन वैगन्स को बल्क-लूज लोडिंग के लिए भी अनुमति दी गई है.बैग्ड फ्लाई ऐश के मामले में, यह मानक आकार के समान बैगों में होना चाहिए और लूज फ्लाई ऐश के मामले में, ग्राहक को फ्लाई ऐश को हाइड्रेट करना और वैगनों को तिरपाल से ढंकना अपनी लागत पर सुनिश्चित करना होगा.तिरपाल, यदि खुले वैगनों में बैगेड फ्लाई ऐश को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ग्राहकों को उनकी लागत भी देनी होगी.ग्राहक को फ़ॉरवर्डिंग नोट पर एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें लिखा होगा कि खुले और सपाट वैगनों में बैग्ड फ्लाई ऐश को लोड करने के लिए वह सहमति प्रदान करता है और वह खेप के नुकसान का पूरा जोखिम वहन करेगा.ग्राहक प्रदूषण नियंत्रण के सम्बंध में राज्य-केंद्र सरकार के निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे.ये निर्देश 8 अगस्त से प्रभावी होंगे.
कंटेनर यातायात में स्टैबलिंग इन प्रभार
रेलवे बोर्ड ने प्रतिदिन प्रति वैगन को लागू 525 रुपए के स्टेबलिंग प्रभार में छूट दी है. 31 अक्टूबर तक कंटेनर यातायात के मामले में कोई भी स्टेबलिंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा.सीपीआरओ ठाकुर ने बताया कि पहले माल ढुलाई ग्राहकों के लाभ के लिए 14 प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई थीं और अब इनके अलावा 5 और प्रोत्साहन योजनाओं की शुरूआत की गई है.अधिक जानकारी के लिए इस http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2020/Stabling%20charge_03082020.pdf लिंक पर संपर्क किया जा सकता है.