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  • शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

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मुंबई. ‘ब्रेक द चेन’ मिशन अंतर्गत मुंबई (Mumbai) के लोगों को सोमवार से लॉकडाउन (Lockdown) में राहत मिल रही है, लेकिन गाइडलाइन (Guideline) का उल्लंघन करने एवं भीड़ बढ़ने होने पर प्रशासन फिर सख्त लॉकडाउन (Lockdown) कर सकता है। बीएमसी (BMC) की गाइडलाइन के मुताबिक, मॉल्स और सिनेमागृह पहले की ही तरह बंद रहेंगे। शाम को 4 बजे तक 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ होटलों को खोलने की अनुमति दी गई है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टंसिंग, मास्क का उपयोग व अन्य  उपाय योजना अनिवार्य रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

मनपा की गाइडलाइन के मुताबिक, अत्यावश्यक सेवा की दुकानें प्रतिदिन शाम को 4 बजे तक खुली रहेंगी। अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 4 बजे तक शुरु रहेंगी।  शनिवार एवं रविवार को दुकानें बंद रहेंगी।  मॉल्स व सिनेमागृह बंद रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट सोमवार से शुक्रवार तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। उसके बाद पार्सल एवं होम डिलवरी सेवा शुरु रहेगी। 

लोकल ट्रेन सेवा सामान्य नागरिकों के लिए बंद

लोकल ट्रेन सेवा सामान्य नागरिकों के लिए बंद ही रहेगी। केवल अत्यावश्यक सेवा के लोग ही यात्रा कर सकेंगे। सार्वजनिक उद्यान, मैदान, वाकिंग ट्रैक, सायकलिंग ट्रैक सुबह 5 से 9 बजे तक शुरु रहेंगे। निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को शाम के 4 बजे तक अनुमति दी गई है। बाहर खेलने के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक एवं शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक अनुमति दी गई है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार तक शाम के 4 बजे तक छूट है। विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को अनुमति है। अन्य बैठकों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी गई है।