मुंबई. बीजेपी (BJP) छोड़ कर एनसीपी (NCP) में शामिल हुए पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से (Eknath Khadse) को पुणे के भोसरी में जमीन खरीदने मामले में फ़िलहाल मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) से राहत मिल गई है।
बुधवार को हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की खंडपीठ के सामने इस याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें समय की कमी के कारण इस मामले की सुनवाई 8 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई। खड़से ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भेजे गए समन के अलावा पूरे मामले को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
एकनाथ खड़से का कहना है कि पुणे की जमीन से जुड़े मामले का उनका कोई संबंध नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामानिया ने खड़से पर यह आरोप लगाया था कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने मंत्री पद का फायदा उठाते हुए पुणे के भोसरी इलाके में जमीन खरीदी थी।