Ganesh Chaturthi 2021: Before Ganeshotsav, Mumbai Police implemented section 144 in the city
File Photo (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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  • सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने पर जोर
  • उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 तहर कार्रवाई
  • मुंबई पुलिस ने जारी किया आदेश

मुंबई. कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ ढील के साथ लगाया गया लाक डाउन जारी है. मुंबई पुलिस ने कुछ दिशा निर्देश के साथ शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू दी है. इसके तहत मेडिकल, दूध और अत्यावश्क कार्यों को छोड़ कोरोना कंटेनमेंट जोन के इलाके में सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध है. बिना कंटेनमेंट के इलाके में ढील दी गयी है. इन इलाकों में सभी दुकानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की इजाजत है, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा. अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

मुंबई पुलिस के आदेश में कहा गया है कि लोगों की जिंदगी, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्तालय के तहत आने वाले इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है. बीएमसी ने जिन इलाकों को ‘कंटेनमेंट जोन ‘ घोषित किया है. उनमें अत्यावश्यक कार्यों को छोड़ घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. लोगों को 6 फीट की दूरी के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. एक साथ एक जगह पर चार लोगों के खड़े होने की इजाजत नहीं है. 

मुंबई पुलिस की प्रवक्ता एवं उपायुक्त एन. अंबिका ने कहा कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है. यह आदेश नया नहीं है. राज्य सरकार ने 31 अगस्त को ‘ मिशन बिगिन अगेन’ के तहत कुछ शर्तों के साथ लाक डाउन में ढील दी थी. इसके तहत मुंबई पुलिस ने 16 सितंबर तक शहर में धारा 144 लगाया था. उसे  30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.