RTE के तहत स्कूल में एडमिशन की शुरुआत, 30 जून तक करे एडमिशन कंफर्म

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    मुंबई. मुंबई (Mumbai) में  शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के एडमिशन (Admission) की शुरुआत हो गई है। जिन भी विद्यार्थियों का लॉटरी नाम आया उन्हें 30 जून तक अपना एडमिशन कंफर्म (Admission Confirm) करना होगा अन्यथा उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। 

    गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी आरक्षित सीटों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चलाई गई। वर्ष 2021-22 के लिए 7 अप्रैल 2021 को लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 11 जून 2021 से शुरू कर दी गई है, हालांकि जिन विद्यार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से हुआ है, उनके अभिभावक 30 जून 2021 से पहले अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म कर लें। स्कूल में या तो माँ या पिता को जान होगा यहां तक के बच्चे को भी अपने साथ नहीं ले जाना है। 

    … तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा

    अभिभावकों के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचित की जाएगी। हालांकि, माता-पिता एसएमएस पर आश्रित न रहे और आरटीई पोर्टल student.maharashtra.gov.in पर ‘एप्लिकेशन वाइज विवरण’ टैब पर क्लिक कर एडमिशन वाले दिन ही स्कूल जाएं। अभिभावकों को प्रवेश के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी लेकर जाना होगा। इसके अलावा आरटीई ‘गारंटी पत्र लेकर जाना होगा जो अभिभावकों को आरटीई पोर्टल पर आवेदन की स्थिति पर क्लिक कर मिलेगा। यदि अभिभावक कंटेंमेंट जोन में है या फिर शहर से बाहर है या किसी अन्य कारण वश स्कूल नहीं पहुंच पाते है तो वे स्कूल को इस बात की सूचना दें और स्कूल के ई-मेल या व्हाट्सएप पर एडमिशन के आवश्यक दस्तावेज भेजना होगा। इसके अलावा अभिभावकों ‘गूगल लोकेशन’ में ‘लाल’ गुब्बारा उसी पते पर प्रदर्शित करना होगा जो आवेदन भरते समय लिखा गया है। यदि ‘स्थान’ और घर के पंजीकृत पते के बीच कोई विसंगति है, तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि एक ही अभिभावक ने 2 डुप्लीकेट आवेदन भरा है और बच्चे के नाम लॉटरी में आ गया है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। 30 जून के बाद रिक्त सीटों के लिए वेटिंग में खड़े विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।