Three cases including revenue inspector sued in case of misappropriation of land in documents

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नागपुर. घर पर ना घुसने देने के झूठे आरोप में न्यायालय ने मनवीन कौर चंडोक और मनप्रीत कौर चंडोक को बरी कर दिया है. घर पर ना घुसने देने का आरोप सोनिया जगजीत सिंह चंडोक ने लगाया था और न्यायालय की संज्ञा ली थी. इस पर जेएमएफसी कोर्ट नंबर 5 के न्यायाधीश महेश जोशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोनिया चंडोक द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को खारिज करते हुए मनवीन चंडोक और मनप्रीत चंडोक को बरी कर दिया.

दरअसल मनवीन चंडोक के पति रणबीर चंडोक ने उत्तर नागपुर स्थित बाबा बुद्धाजी नगर, टेका नाका के पैतृक घर का हक छोड़ने का करारनामा किया था और घर छोड़ने के लिए सोनिया चंडोक और अभियुक्तों के पति के बीच हक छोड़ने को लेकर वर्ष 2012 में एक करार हुआ था. करार 18.51 लाख में हुआ था. सोनिया परिवार ने सभी शर्तों को स्वीकारते हुए 15,01,000 रुपये लेकर घर छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सोनिया ने वापस आकर घर पर कब्जा करना चाहा और सोनिया ने अभियुक्तों पर अपने घर में नहीं जाने देने का झूठा आरोप लगाया.

उसने यह भी कहा था कि उसने घर खाली करने के लिए किसी से कोई पैसे नहीं लिये. मामला कोर्ट में जाने के बाद हाल ही में न्यायाधीश सुनवाई के दौरान सोनिया के आरोपों को झूठा पाया और मनवीन चंडोक एवं मनप्रीत को बरी कर दिया.