Odisha: Court allows gay couple to live together

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नागपुर. ब्याज पर रकम उधार देकर मोटी रकम वसूलकर फिरौती मांगने वाले तपन जायसवाल सहित 4 आरोपियों को न्यायालय ने जमानत मंजूर की है. क्राइम ब्रांच ने तपन सहित खामला निवासी विक्की गजभिए (28), गोपालनगर निवासी बंटी बोरकर और समीर उर्फ बाला राउत (28) के खिलाफ बजाजनगर थाने में अवैध साहूकारी और फिरौती वसूलने का मामला दर्ज किया था.

समीर इंगले नामक युवक को तपन ने 70,000 रुपये 15 प्रश प्रति माह ब्याज पर उधार दिए थे. उससे ब्याज सहित मोटी रकम वसूली गई. डरा-धमकाकर कोरे कागज और चेक पर हस्ताक्षर लिए गए. रकम चुकाने के बावजूद उससे फिरौती मांगी जा रही थी. इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 5 दिन तक पुलिस हिरासत ली.

सोमवार को पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. न्यायालय द्वारा आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश देते ही बचावपक्ष के अधिवक्ता कमल सतुजा और कैलाश डोडानी ने जमानत अर्जी दायर कर दी. जांच अधिकारी और सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया. प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी जाधव ने आरोपियों को जमानत मंजूर की. बताया जाता है कि एक अन्य मामले में पुलिस जल्दी ही तपन को गिरफ्तार करेगी.