Restrictions in 7 restricted areas removed, no positive for 22 days
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नागपुर. शहर के कुछ हिस्सों में कोरोना बाधित मिलने के बाद आसपास के क्षेत्रों को जिस तरह से सील करने की प्रक्रिया अपनाई गई, उसी तरह अब आसीनगर जोन अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 7 स्थित न्यू इंदोरा, सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 20 स्थित तांडापेठ, नेहरूनगर जोन अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 26 स्थित वाठोडा के गोपालकृष्णनगर और नेहरूनगर जोन अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 27 स्थित न्यू नंदनवन में भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने से अन्य क्षेत्रों में दुष्प्रभाव को रोकने तथा लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित क्षेत्र के आसपास के कुछ हिस्से को सील करने के आदेश मनपा आयुक्त मुंढे ने जारी किया.

इन क्षेत्रों में आवाजाही के सभी मार्ग तत्काल प्रभाव से बंद कर सीमा को सील करने के भी आदेश दिए गए. केवल अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी, वैद्यकीय कारणों, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टोर्स दूकानदार, पैथालॉजिस्ट, पुलिस द्वारा आवंटित पासधारक और जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करनेवाले लोगों को इसमें से छूट प्रदान की गई है.

पूरी तरह बंद रहेगी आवाजाही
आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार आसीनगर जोन क्रमांक 9 प्रभाग क्रमांक 7 अंतर्गत दक्षिण में अमोल चंद्रिकापुरे के आवास, दक्षिण-पूर्व में ताराबाई गेडाम के आवास, उत्तर-पूर्व में नमो बुद्ध विहार, उत्तर में सुनील भिमटे के आवास, उत्तर-पश्चिम में संकल्प बुद्ध विहार, पश्चिम में मुरली ट्यूशन क्लासेस तथा दक्षिण-पश्चिम में विजय पाटिल के आवास तक का परिसर सील किया गया. इसी तरह सतरंजीपुरा जोन क्रमांक 7 अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 20 तांडापेठ के दक्षिण-पश्चिम में केशवराव पौनीकर के आवास, दक्षिण-पूर्व में बापू बंसोड चौक, उत्तर-पूर्व में धनराज साइकिल स्टोर्स, उत्तर में गणेश नंदनवार के आवास और उत्तर-पश्चिम में हनुमान मंदिर, नेहरूनगर जोन क्रमांक 5 अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 26 वाठोडा में गोपालकृष्णनगर के  उत्तर-पूर्व में शीतला माता मंदिर, दक्षिण-पूर्व में मोरेश्वर कलसे के आवास, दक्षिण-पश्चिम में मुरलीधर निमजे के आवास, पश्चिम में केशव ठाकरे के आवास, उत्तर-पश्चिम में गणपतराव येरने के आवास, नेहरूनगर जोन में ही प्रभाग क्रमांक 27 में न्यू नंदनवन के पश्चिम में गजानन धान्य भंडार, उत्तर में प्रियदर्शिनी इंजीनियरिंग कॉलेज गेट, पूर्व में के.डी. साखरवाटे के आवास, दक्षिण में वैद्य के आवास, दक्षिण-पश्चिम में वी.एम. नखाते के आवास तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया गया.