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  • साली पर किया था जानलेवा हमला

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नागपुर. अपनी ही साली पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.आर. पठारे ने 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. आदर्शनगर झोपड़पट्टी, फरस मानकापुर निवासी सिध्दार्थ ज्योतिराम आवले (40) पर अपनी साली वंदना की हत्या का प्रयास किए जाने का आरोप था.

सिध्दार्थ की पत्नी की 28 अप्रैल 2013 को दुर्घटना में मौत हो गई थी. उस समय गाड़ी पत्नी की बहन वंदना चला रही थी. तब से सिध्दार्थ अपनी साली को पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था. वह वंदना पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन उसने शादी से इंकार कर दिया था. 26 मार्च 2017 को वंदना का विवाह तय हुआ था. इसीलिए सिध्दार्थ ने उसे धमकाना शुरु कर दिया. बात नहीं बनने पर 2 दिसंबर 2016 की शाम 4 बजे के दौरान सिध्दार्थ ने झिंगाबाई टाकली बस स्टाप के पास वंदना का रास्ता रोका. सत्तूर से सिर, हाथ, गले और चेहरे पर वार कर जान से मारने की कोशिश की.

मानकापुर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया. एपीआई राउत ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल अंकुश खोरगड़े ने कामकाज संभाला. सरकारी अधिवक्ता नितिन तेलगोटे अदालत में आरोप सिध्द करने में कामयाब हुए. न्यायालय ने सिध्दार्थ को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.