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नागपुर. खरबी के नीरज चटोले हत्याकांड में सत्र न्यायाधीश ए.डी. हरणे ने आरोपी चंदू उरकुड़े को आरोप सिध्द नहीं हो पाने के कारण बरी कर दिया है. घटना 8 नवंबर 2018 की है. नीरज खरबी तड़ोदी टी प्वाइंट पर चाय पी रहा था. इसी दौरान रंजिश के चलते चंदू और उसके साथी राजू देशमुख ने डंडे से नीरज पर हमला किया. उसे बुरी तरह जख्मी कर फरार हो गए.

पहले पुलिस ने धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया था. उपचार के दौरान नीरज की मौत होने के कारण हत्या की धारा लगाई गई. इस घटना के दूसरे ही दिन अन्य विवाद में राजू देशमुख की हत्या हो गई. पुलिस ने जांच कर चंदू के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. अभियोजन पक्ष द्वारा 4 प्रत्यक्ष गवाह और सबूत पेश किए गए. बचावपक्ष के अधिवक्ता वासुदेव कापसे और राहुल गुल्हाने ने अपनी दलील से सभी गवाहों को गलत साबित कर दिया. आरोप सिध्द नहीं होने के कारण न्यायालय ने चंदू को बरी करने के आदेश दिए.