Ravindra Thakre

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नागपुर. जिलाधिकारी रवीन्द्र ठाकरे ने जानकारी दी है कि नागपुर शहर की सीमा के बाहर के क्षेत्र रेड जोन में नहीं होने के कारण सभी सरकारी व अन्य कार्यालय नियमित रूप से शुरू रहेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को टालने के लिए मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रहेगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण भाग में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अत्यावश्यक वस्तुओं की दूकान सहित कृषि व अन्य सामग्री की दूकानें शुरू रहेंगी, लेकिन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक ग्रामीण भाग में संचारबंदी लागू रहेगी. उन्होंने नागरिकों से सहकार्य की अपील करते हुए कहा कि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कोई भी घरों से बाहर न निकलें.

…तो की जाएगी कार्रवाई
ग्रामीण भागों में उद्योग व व्यापार शुरू रहेगा लेकिन कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग व सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करने वाली संस्थाओं, व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. मुंबई, पुणे व रेड जोन इलाकों से आने वाले प्रत्येक नागरिक की जांच की जाएगी और ऐसे नागरिकों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा. ऐसे नागरिकों के बारे में जानकारी देकर सजग नागरिक प्रशासन का सहयोग करें. उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत बस सेवा भी शुरू की जाएगी.