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नागपुर. कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट के बावजूद भले ही सिटी में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया हो, लेकिन अब मिशन ‘बिगिन अगेन’ के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शहर में भी 3 चरणों में 30 जून तक छूट देने की घोषणा मनपा आयुक्त मुंढे ने की.

आयुक्त की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 3 जून से शुरू होनेवाले प्रथम चरण में खेल मैदान, निजी खेल मैदान, सार्वजनिक खुली जगहों पर लोगों को तड़के 5 से शाम 7 बजे तक साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग की अनुमति होगी. किंतु समूह में गतिविधियों को अनुमति नहीं होगी. इसी तरह प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल और टेक्निशियन को भी अनुमति होगी. गैरेज और वर्कशाप में पूर्व समय निश्चित कर सेवाएं दी जा सकेंगी. सभी सरकारी कार्यालय15 प्रतिशत की क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे.

मॉल्स और मार्केट काम्प्लेक्स को छूट नहीं
5 जून से शुरू होनेवाले दूसरे चरण में सभी मार्केट, मार्केट एरिया और दूकानों को शर्तों के अनुसार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक व्यापार करने की अनुमति होगी, किंतु मॉल्स और मार्केट काम्प्लेक्स को छूट नहीं होगी. गैर अत्यावश्यक वस्तुओं की दूकानों के लिए शर्तों का खुलासा करते हुए आदेश में कहा कि सम तारीखों को उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पूर्व की ओर के मुहानेवाली दूकानों को खोलने की अनुमति होगी, जबकि विषम तारीखों को उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिण से पश्चिम की ओर के मुहानेवाली दूकानों को खोलने की अनुमति होगी. यदि इस संदर्भ में दूकानदारों में किसी तरह का संभ्रम हो तो संबंधित जोन के सहायक आयुक्त से खुलासा किया जा सकेगा. गारमेंट की दूकानों के संदर्भ में लादी गई शर्तों के अनुसार दूकानों में ट्रायल रूम का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. यहां तक कि कपड़ों आदि की अदला-बदली और वापसी की अनुमति भी नहीं होगी.

निजी कार्यालयों में केवल 10 प्रश कर्मचारी
मनपा आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 8 जून से शुरू होनेवाले तीसरे चरण में सभी निजी कार्यालयों को 10 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ कार्यालय शुरू करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य कर्मचारी वर्क फ्राम होम की तर्ज पर कार्य कर सकेंगे. निजी कार्यालय के मालिकों को कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजेशन प्रोग्राम लेना होगा. आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया कि अब जिन मामलों में छूट प्रदान की गई है, उसके लिए अब किसी भी सरकारी प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी.

कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवा
आदेशों में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्क गतिविधियों को ही छूट रहेगी. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की आवाजाही न हो, इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, जबकि मेडिकल इमरजेन्सी और जीवनावश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा. अन्य जिला और राज्य में आवाजाही के संदर्भ में आदेश में कहा गया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्स, पैरामेडिकल, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेन्स की अंतरराज्य और अंतर जिला आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी, जबकि अन्य लोगों के अंतरराज्य और अंतर जिला में आवाजाही को नियंत्रित रखा जाएगा. सभी तरह की वस्तु, कार्गो और खाली ट्रकों की अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति होगी.

इन पर जारी रहेंगी पाबंदियां

-स्कूल-कॉलेज, शिक्षा संस्थान, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान.

-गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के यात्री.

-मेट्रो रेल.

-स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर और अलग से जारी आदेशों के अनुसार दी गई अनुमति के बिना ट्रेन या घरेलू उड़ानों के यात्रियों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी.

-सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरियम, सभागृह को अनुमति नहीं होगी.

-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, जहां भीड़ जुटती हो, उसे अनुमति नहीं होगी.

-धार्मिक स्थलों को छूट नहीं होगी.

-सलून, स्पॉ, ब्यूटी पॉर्लर को छूट नहीं होगी.

-शापिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टारेन्ट्स और अन्य सेवाओं वाली इकाइयों को अनुमति नहीं होगी.