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नागपुर. पुलिस अधिकारी पर हमला कर जख्मी करने के मामले में 1 आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एम. देशमुख ने दोषी करार देते हुए ढ़ाई वर्ष की सजा सुनाई है. वरुड़ निवासी बलिराम नरेंद्र भूसे के खिलाफ गणेशपेठ थाने में धारा 356 और 324 के तहत मामला दर्ज किया गया था. विशेष शाखा के सब-इंस्पेक्टर प्रवीण गेडाम 4 मार्च 2018 की सुबह गांधीगेट पर शिवाजी पुतला के समीप ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान बलिराम वहां चाकू लेकर पहुंचा. प्रवीण ने उसे हथियार छोड़कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना.

प्रवीण ने उससे हथियार छीनने का प्रयास किया. इसी दौरान वें जख्मी हो गए. गणेशपेठ थाने के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर कांडेकर ने प्रकरण की जांच कर बलिराम के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील श्याम खुले आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए. न्यायालय ने उसे 2 वर्ष 6 महीने कारावास की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी कांस्टेबल योगराज शुक्ला और विशाल नागोरकर ने कामकाज संभाला.