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  • मनपा आयुक्त ने जारी किए आदेश

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नागपुर. शहर में हर वर्ष मारबत और पोले का विभिन्न क्षेत्रो में भारी मात्रा में आयोजन किया जाता है. जिसमें भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसी भीड़वाले आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन संभव नहीं होता है. जिससे कोरोना संक्रमण के बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. अत: 18 और 19 को मनाए जानेवाले पोला और 19 को सार्वजनिक रूप से मनाई जानेवाली मारबत के आयोजन पर पाबंदी के आदेश मनपा आयुक्त मुंढे की ओर से जारी किए गए.

मनपा और पुलिस की मंजूरी जरूरी
मनपा आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदशों में बताया गया कि संभवत: मारबत दहन का कार्यक्रम टाला जाना चाहिए. परंपरा के अनुसार आवश्यक हो, तो 5 लोगों की उपस्थिति में  सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कर, चेहरे पर त्रिस्तरिय मास्क या कपड़े का मास्क लगाकर मनपा तथा पुलिस की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही नियमों के अनुसार आयोजन किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित करने पर पाबंदी होने से अति आवश्यक हो, तो घरो में ही त्यौहारों को मनाया जाना चाहिए. 

उल्लंघन करने पर कार्रवाई
कोरोना संक्रमण से निपटने में सहयोग की अपील करते हुए आदेश में कहा गया कि नियमों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. मनपा की ओर से इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने की दिशा में आवश्यक सतर्कता बरतने की सूचनाएं पुलिस विभाग को दी गई.