साहिल के बंगले पर चला बुलडोजर, मनपा आयुक्त के आदेशों पर कार्रवाई

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नागपुर. बुधवार को मंगलवारी जोन अंतर्गत झींगाबाई टाकली स्थित बाबा फरीद नगर के पास बगदादिया कालोनी में उस समय कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब मनपा आयुक्त मुंढे के आदेशों पर प्रवर्तन विभाग का पूरा महकमा 3 बुलडोजल लेकर साहिल सैयद के अवैध बंगले को तोड़ने के लिए पहुंच गया. विशेषत: साहिल ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर 3 मंजिला बंगले का निर्माण किया था. जिसे तोड़ने के आदेश मनपा आयुक्त की ओर से जारी किए गए.

आदेश जारी होते ही मंगलवारी जोन की ओर से साहिल को नोटिस जारी किया गया. नोटिस के बावजूद स्वयं नहीं तोड़ने पर बुधवार को भारी पुलिस बंदोबस्त में दस्ता पहुंच गया. दस्ते के पहुंचते ही परिजनों ने लोगों को जमा कर विरोध करने का प्रयास तो किया, लेकिन हर हाल में कार्रवाई होते देख परिजनों ने घर का सामान निकालना शुरू कर दिया. जिसके बाद 3 बुलडोजर लगाकर तोडू कार्रवाई शुरू की गई. 

24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम
आयुक्त के आदेश मिलते ही मंगलवारी जोन और प्रवर्तन विभाग की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहिल को महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम की धारा 53 के तहत 24 घंटे के भीतर अनधिकृत निर्माण तोड़ने का नोटिस 10 अगस्त को दिया गया. 11 अगस्त को 24 घंटे का समय बीतते ही दस्ता कार्रवाई के लिए पहुंच गया.

बगदादिया कालोनी के भूखंड क्रमांक 244 और 245 पर अवैध रूप से कब्जा कर 500 वर्ग मीटर पर बनाए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया. उपायुक्त महेश मोरोणे,  सहायक आयुक्त हरीश राउत, कार्यकारी अभियंता गिरीश वासनिक, उपअभियंता कमलेश चव्हाण, कनिष्ठ अभियंता मनोज रंगारी, राजेश वानखेडे, सहाय्यक अधीक्षक (अतिक्रमण) संजय कांबले, अपराध अन्वेषण विभाग के उपायुक्त राजमाने, मानकापूर थाना के निरीक्षक ठाकरे ने कार्रवाई में हिस्सा लिया. 

288 सम्पत्तियों पर होगी कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि सतरंजीपुरा बडी मस्जीद संस्था की 16 एकड़ जमीन पर यहां कुल 288 प्लाट तैयार किए गए. लेकिन भवन निर्माण करते समय लेआऊट धारक की ओर से मनपा या प्रन्यास की ओर से कोई अनुमति नहीं ली. यहां तक कि लोगों को प्लाट बेचने के लिए केवल कागज पर समझौरा कर प्लाट बेचेकर कीमत वसूल करने का मामला भी उजागर हुआ है.

इसी जमीन में से 500 वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध कब्जा कर साहिल ने भी अवैध रूप से बंगाल बनाया था. लेआऊट में निर्मित सभी आवास अनधिकृत होने से अब इन सम्पत्तिधारकों को भी नोटिस जारी किया जाएगा. जिसके बाद तोडू कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि मनपा आयुक्त के आदेशों पर इसी तरह संतोष आम्बेकर के बंगले को पूरी तरह ध्वस्त किया गया था. अब कथित नेता बनकर कई गतिविधियों को अंजाम देनेवाले साहिल के बंगले को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई.