Ban on sale, use of drones in Jammu and Kashmir's Rajouri, order issued
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  • 1.50 लाख का माल जब्त, फोटोग्राफर पर दर्ज हुई एफआईआर

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नागपुर. प्रशासन की अनुमति लिए बगैर सिविल लाइन्स परिसर में आयोजित विवाह समारोह की ड्रोन से शूटिंग करते हुए पुलिस ने एक फोटोग्राफर को गिरफ्तार किया. उससे 1.50 लाख रुपए का ड्रोन भी जब्त किया गया. शनिवार की रात सदर पुलिस सिविल लाइन्स परिसर में गश्त कर रही थी. फुटाला मार्ग पर स्थित ब्लेसिंग लॉन के ऊपर ड्रोन कैमरा उड़ता दिखाई दिया. पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले बिनाकी मंगलवारी निवासी पंकज जयदेव भंडारकर (36) से पूछताछ की. उसने बताया कि वह केवल विवाह समारोह की शूटिंग कर रहा है.

ड्रोन उड़ाने के लिए डीजी सिविल एवियेशन, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की अनुमति लेना अनिवार्य है. लेकिन पंकज के पास कोई अनुमति नहीं थी. सिविल लाइन्स परिसर में न्यायाधीश, आला अधिकारियों के निवास और महत्वपूर्ण कार्यालय भी है. ऐसे में ड्रोन द्वारा शूटिंग किए जाने से सुरक्षा पर भी सेंध लग सकती है.

आसमान में ड्रोन उड़ाने के लिए सिविल एवियेशन विभाग से अनुमति आवश्यक है. ड्रोन की वजह से बड़ा हादसा भी हो सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पंकज के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. उससे ड्रोन सिस्टम भी जब्त किया गया. ड्रोन कैमरे से हुई रिकॉर्डिंग की पूरी जांच की गई. कोई संवेदनशील या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो नहीं मिले.

…तो होगी सख्त कार्रवाई: डीसीपी शाहू

डीसीपी जोन 2 विनीता शाहू ने सभी ड्रोन उपकरण धारकों से अपील की है कि शहर में कहीं भी वीडियो शूटिंग करने से पहले डीजी सिविल एवियेशन, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर कार्यालय से अनुमति ले. बिना अनुमति ड्रोन से शूटिंग करना कानून का उल्लंघन है. यदि किसी को बिना अनुमति और लाइसेन्स के ड्रोन का उपयोग करते पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इंस्पेक्टर अमोल देशमुख, हेड कांस्टेबल दुर्गेश, कांस्टेबल प्रलेश कापसे, कुशल और धीरज ने कार्रवाई को अंजाम दिया.