Corona cases surfaced again in Singapore, Covid-19 cases in two nurseries and one pre-school too
सिंगापुर कोरोना मामले (File Photo)

  • लक्षण नहीं होने पर ही भीतर मिलेगा प्रवेश

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नागपुर. देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के चलते एतियात के तौर पर उठाए जा रहे कदम के अनुसार ही अब नागपुर जिले में भी प्रवेश करनेवाले लोगों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन.बी ने जारी किए. जिलाधिकारी को सोमवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले की सीमा पर जांच की पुख्ता व्यवस्था करनी है. विशेष रूप से दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से सड़क मार्ग से आनेवाले लोगों की जांच करनी होगी. साथ ही उनका तापमान लिया जाएगा.

यदि व्यक्ति में किसी तरह के लक्षण नहीं दिखाई दिए, तो ही उसे भीतर प्रवेश दिया जाएगा. अन्यथा संबंधित व्यक्ति को वापस अपनी जगह जाने के निर्देश दिए जाएंगे. यदि संबंधित व्यक्ति जिले का निवासी है और उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हो, तो उसकी तुरंत एन्टीजेन टेस्ट कराई जाएगी. एन्टीजेन टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी उसे भीतर प्रवेश दिया जाएगा. यात्री यदि कोरोना पाजिटिव हो, तो उसे कोविद केअर सेंटर भेजा जाएगा. जहां का पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति को वहन करना होगा.

निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना हवाई यात्रा नहीं

मनपा आयुक्त की ओर से एअरपोर्ट एथारिटी आफ इंडिया से भी अनुरोध किया गया. जिसमें उक्त राज्यों से हवाई यात्रा करनेवाले यात्रियों को कोरोना की आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव होने का प्रमाणपत्र अनिवार्य करने को कहा गया है. एअरपोर्ट में प्रवेश के दौरान यह प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य किया जाना चाहिए. जिसके बाद ही यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए. यहां तक कि आरटी-पीसीआर टेस्ट यात्रा के 72 घंटों के भीतर किए जाने की अनिवार्यता भी लागू की जानी चाहिए. यदि यात्री के पास आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ना हो, तो यात्री के खर्च पर टेस्ट कराई जानी चाहिए. घरेलू हवाई उडानों के दौरान सभी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी मनपा आयुक्त पर सौंपी गई है. 

रेल यात्री को 96 घंटे भीतर की रिपोर्ट जरूरी

नए दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त राज्यों से जिले के भीतर प्रवेश कर रहे यात्रियों को 96 घंटे भीतर की गई आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा. आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने पर संबंधित यात्री की स्टेशन पर जांच होगी. यदि लक्षण पाए गए, तो उसे वापस घर भेज दिया जाएगा. लक्षण पाए जाने पर यात्री की एन्टीजेन टेस्ट कराई जाएगी. जिसमें निगेटिव आने के बाद ही उसे घर जाने की अनुमति होगी. यदि कोरोना पाजिटिव हो, तो उसे कोविद केअर सेंटर भेजा जाएगा.