Janta curfew, Nagpur

  • स्कूल-कालेज, कोचिंग और साप्ताहिक बाजार 7 मार्च तक बंद
  • 25 से शुरू होगा लाकडाउन

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नागपुर. सम्पूर्ण राज्य में कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए जहां राज्य के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, वहीं शहर के सीमा क्षेत्र अंतर्गत भी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने कड़े निर्देश जारी किए गए. इनके अनुसार अब मंगलवार 23 फरवरी से 7 मार्च तक स्कूल- कालेज, कोचिंग क्लासेस और साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को वैद्यकीय सेवा, अखबार, दूध, सब्जी, फल, पेट्रोल पंप एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी. शनिवार और रविवार के लिए जारी किए गए निर्देश अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे. लेकिन 7 मार्च तक लगाई गई पाबंदी आगे जारी रखने के संदर्भ में नये आदेश जारी किए जाएंगे.

राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी

मनपा आयुक्त द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार शहर की सीमा के अंतर्गत सभी तरह की राजनीतिक सभाएं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 7 मार्च तक पूरी तरह बंद रहेंगे. राज्य के विभिन्न हिस्सों सहित शहर में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. स्कूल-कालेज, कोचिंग क्लासेस, प्रशिक्षण संस्थाएं भले ही बंद रहे, लेकिन आनलाइन अध्ययन और प्रशिक्षण जारी रखा जा सकेगा. आदेश जारी करने से पहले यदि मनपा की ओर से किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गई हो तो उसे रद्द समझने के स्पष्ट आदेश जारी किए गए. 

Municipal Commissioner Radhakrishnan

इन पाबंदियों का करना होगा पालन

  • सभागृहों, मंगल कार्यालयों, लान्स आदि स्थानों पर विवाह समारोह या अन्य समारोह के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया है. इन स्थानों पर  25 फरवरी से 7 मार्च तक किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.
  • यदि पहले से अनुमति दी गई हो तो उसे भी रद्द समझा जाए.
  • हर शनिवार और रविवार को अत्यावश्यक सेवा छोड़कर अन्य सभी बाजार क्षेत्र, दूकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी. 
  • होटल्स, रेस्टोरेन्ट, खाद्य गृह, दूकान, अन्य संस्थाएं रात 9 बजे तक ही शुरू रह सकेंगी. 
  • होटल्स, रेस्टोरेन्ट, खाद्य गृह आदि में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति को ही अनुमति होगी. 
  • आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था, आस्थापना के खिलाफ संक्रमण अधिनियम 1897 एवं आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 के अनुसार धारा 1860 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. 

कड़ाई से होगा पालन

कोरोना पर नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. मनपा के उपद्रव शोध दल के कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, संबंधित जोन के सहायक आयुक्त, उनसे वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से अमल हो, इसका ध्यान रखेंगे. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

-राधाकृष्णन बी. आयुक्त, मनपा