Citizens upset with Odd Even, market should open regularly
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  • मुंढे के नए आदेशों से बढ़ा संभ्रम

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नागपुर. राज्य सरकार की ओर से घोषित अनलॉक-01 के अनुसार शहर के लिए मनपा आयुक्त मुंढे की ओर से भी 1 जून को ही आदेश जारी कर दूकानों को खोलने की अनुमति तो प्रदान कर दी गई, किंतु निर्देशों को लेकर कुछ आपत्तियां जताई जाने के बाद अब शुक्रवार को नया आदेश जारी किया गया. इसमें रात के कर्फ्यू को रात 9 से तड़के 5 बजे तक कर दिया गया.

इस संदर्भ में मनपा की ओर से खुलासा करते हुए बताया गया कि चूंकि पहले के आदेशों में शाम 7 बजे से कर्फ्यू जारी होने की सूचनाएं थीं, अत: दूकानदारों को भी शाम 7 बजे से पहले घरों तक पहुंचना अनिवार्य हो गया था. किंतु अब नए आदेशों में रात 9 बजे से कर्फ्यू की समयावधि तय किए जाने से दूकानदार शाम बजे की बजाय अधिक समय तक दूकानों को तो खुला रख सकेंगे, किंतु रात 9 बजे से पहले उन्हें घरों में पहुंच जाना होगा. जानकारों के अनुसार मनपा आयुक्त के नए आदेशों से भी दूकानदारों में सम्भ्रम की स्थिति बरकरार है.

रेस्टारेन्ट और किचन से केवल होम डिलीवरी
मनपा आयुक्त के गत आदेशों में गैर अत्यावश्यक वस्तुओं की दूकानों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिनमें सम तारीखों को उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पूर्व की ओर के मुहानेवाली दूकानों को खोलने की अनुमति, जबकि विषम तारीखों को उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिण से पश्चिम की ओर के मुहानेवाली दूकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी. यदि इस संदर्भ में दूकानदारों में किसी तरह का संभ्रम हो तो संबंधित जोन के सहायक आयुक्त से खुलासा करने को कहा गया था. अब सम तारीखों को उत्तर और पूर्व के मुहानों की दूकान तथा विषम तारीखों को दक्षिण और पश्चिम के मुहाने की दूकानों को खोलने की अनुमति होगी. रेस्टारेन्ट और किचन का व्यवसाय करनेवालों को केवल होम डिलीवरी के लिए ही छूट होने का खुलासा भी किया गया.

औद्योगिक इकाइयों पर स्पष्टता नहीं
विशेषत: मनपा की ओर से गत समय लॉकडाउन की घोषणा के साथ कुछ उद्योगों को शर्तों के अनुसार संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई थी. अब मनपा की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों में जो औद्योगिक इकाई पहले से शुरू हैं, उन्हें ही संचालन जारी रखने की छूट प्रदान की गई है, जिससे अनलॉक-01 में औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया, इसे लेकर कोई स्पष्टता जारी नहीं की गई. यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह बंद है और चारपहिया वाहनों को केवल अत्यावश्यकता के लिए चालक और 2 व्यक्ति तथा दुपहिया वाहनों के लिए भी अत्यावश्यक अंतर्गत केवल चालक को ही छूट प्रदान की गई है.