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  • जल्द निर्णय करे सरकार : HC

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नागपुर. शहर में बेलगाम हो चुके कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिये कि मानकापुर रोड स्थित विभागीय क्रीड़ा संकुल में जम्बो हास्पिटल बनाने के संबंध में जल्द से जल्द निर्णय करें. यहां 1,000 बेड के हास्पिटल का प्रस्ताव है जिसे मनपा आयुक्त द्वारा 19 अगस्त को ही राज्य सरकार के समक्ष रखा गया था.

राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रस्ताव धूल खाता पड़ा हुआ है. जस्टिस रवि देशपांडे और जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की बेंच के समक्ष इस बाबत दायर याचिका की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान हाईकोई के संज्ञान में 1,000 बेड के जम्बो हास्पिटल के संबंध में जानकारी दी गई. इसके बाद कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किये. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर राज्य के मुख्य सचिव को स्वयं हाईकोर्ट में आकर स्पष्टीकरण देने की शर्त भी रख दी.

400 वेंटिलेटर, 300 आक्सीजन बेड
राज्य सरकार के पास लंबित प्रस्ताव में जिस 1,000 बेड के जम्बो हास्पिटल का नक्शा रखा गया है. उसमें 400 बेड पर वेंटिलेटर जबकि 300 बिस्तरों पर आक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था रहेगी. इससे एक ही बार में बड़ी संख्या में गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों का इलाज संभव हो पायेगा. सुनवाई में न्यायायल मित्र के तौर पर एड. श्रीरंग भांडारकर, मध्यस्ता के लिए एड. एम. अनिलकुमार जबकि सरकार की ओर से एड. उल्हाल औरंगाबाद, एड.दीपक ठाकरे तथा एड. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की.

… तो हास्पिटल पर हो सख्त कार्रवाई
शहर में कोरोना मरीजों की बेतहाशा बढ़ती संख्या के कारण इलाज के लिए मानवबल की कमी होती जा रही है. इसलिए राज्य सरकार ने 9 सितंबर को शहर के 20 प्राइवेट हास्पिटलों और नर्सिंग कालेजों के कर्मचारियों की लिस्ट मांगी. लेकिन किसी ने भी प्रतिसाद नहीं दिया. हाईकोर्ट ने इस बारे में सबंधित हास्पिटलों और नर्सिंग होम को 2 दिन के भीतर कर्मचारियों की सूची देने के भी आदेश दिये हैं. आदेश का उल्लंघन करने वालों को कोर्ट में बुलाकर जमानत के लिए वारंट दिया जायेगा. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा इस आदेश की जानकारी सभी प्राइवेट हास्पिटलों और नर्सिंग होम को देनी होगी. ऐसा नहीं किये जाने पर अदालत की अवमानना मानी जायेगी और कार्रवाई की जायेगी.