KP Ground
File Photo

  • हाई कोर्ट ने समय सारिणी सहित मांगा शपथपत्र

Loading

नागपुर. कस्तूरचंद पार्क की दुर्दशा को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों पर स्वयं संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट की ओर से इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकृत किया गया. याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान आदेशों के अनुसार मनपा की ओर से कस्तूरचंद पार्क की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर की गई आडिट की रिपोर्ट के अलावा हेरिटेज संवर्धन समिति की हुई बैठक का लेखा-जोखा भी रखा गया, जिसमें चरणबद्ध तरीके से कस्तूरचंद पार्क और छतरी का पुनरुद्धार किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई. किंतु इसमें चरणों के अनुसार समयावधि की जानकारी नहीं होने से न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने समय सारिणी के अनुसार शपथपत्र देने के आदेश मनपा को दिए. अदालत मित्र के रूप में अधि. श्रीरंग भांडारकर और मनपा की ओर से अधि. जैमीनी कासट ने पैरवी की.

इस तरह बनाया है टास्क फोर्स

अ. हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के 4 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें…

-उपायुक्त मनपा.

-अशोक मोखा, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर.

-पी.एस. पाटनकर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर.

-डा. उज्ज्वला चक्रदेव, प्राचार्य, एलएडी कालेज आफ आर्किटेक्चर.

ब. नागपुर विभाग के पुरातत्व विभाग के असिस्टेन्ट डायरेक्टर.

क. पीडब्ल्यूडी विभाग नंबर-3 के उपविभागीय अभियंता.

ड. जिलाधिकारी कार्यालय नजूल के उपजिलाधिकारी रहेंगे.

टास्क फोर्स करेगा देखरेख

अदालत ने आदेश में कहा कि टास्क फोर्स कस्तूरचंद पार्क के ऐतिहासिक धरोहर के पुनरुद्धार और रखरखाव की देखरेख करेगा. हेरिटेज संवर्धन समिति की ओर से बताया गया कि टास्क फोर्स की बैठक जल्द होगी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से होनेवाले विकास कार्यों का समय तय किया जाएगा. इसकी जानकारी हाई कोर्ट को दी जाएगी. इसके बाद अदालत ने उपविभागीय अभियंता को बैठक में उपस्थित रहने के आदेश दिए. चूंकि अभियंता इसके पूर्व की बैठक में उपस्थित नहीं रह पाए, अत: अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी.