Customer upset due to beer bar being closed, sealed sale
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    नागपुर. जिले में सोमवार से शराब दूकानें भी दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी. इसके बाद रात 10 बजे तक केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी. 22 से 31 मार्च तक यह निर्णय लागू होगा. जिलाधिकारी की ओर से यह निर्णय लिया गया है. इससे पूर्व शहर में जारी लॉकडाउन में कुछ राहत देते हुए सभी दूकानों को 4 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई थी. इसमें शराब दूकानों और बियर शॉप को शामिल नहीं किया गया था. अब इन्हें भी छूट दे दी गई.

    निर्णय देसी, विदेशी शराब दूकानों और बियर शॉपी पर लागू होगा. 4 बजे के बाद काउंटर से शराब बिक्री किए जाने पर संबंधित दूकानधारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिन होटलों के पास शराब बिक्री के लाइसेंस हैं वहां 50 प्रश क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की जा सकेगी. इसके बाद रात 10 बजे तक यहां से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी. देसी-विदेशी शराब की थोक बिक्री को भी शाम 7 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है.

    होली पर अलग आदेश होंगे जारी

    होली को देखते हुए 27 से 29 मार्च तक शराब दूकानों को शुरू करने के संदर्भ में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. होली के दौरान शराब की खूब बिक्री होती है. इस दौरान दूकानों में ज्यादा भीड़ न इकट्ठी हो इसे देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.