Janta Curfew, Nagpur

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    नागपुर. कोरोना का सम्पूर्ण राज्य में ही बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए, जहां राज्य के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, वहीं शहर के सीमा क्षेत्र अंतर्गत भी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन.बी द्वारा शनिवार और रविवार को फुल लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है. अब पालक मंत्री नितिन राऊत की ओर से कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 15 से 21 तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई. जिससे अब शनिवार से ही सिटी में फुल लॉकडाउन होने जा रहा है. जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस और साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे. इसके अलावा वैद्यकीय सेवा, अखबार, दूध, सब्जी, फल, मांस की दूकानें, पेट्रोल पंप एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां भी पूरी तरह बंद रहेंगी. आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार अत्यावश्यक छोड़कर निजी कार्यालय भी पूरी तरह बंद रहेंगे.

    ये सेवाएं रहेंगी शुरू

    • वैद्यकीय सेवा, ऑप्टिकल दूकान, कोरोना वैक्सीन सेंटर्स, टेस्टिंग सेंटर्स
    • समाचार पत्र सेवा
    • दूध बिक्री एवं आपूर्ति
    • सब्जी बिक्री व आपूर्ति
    • फल बिक्री व आपूर्ति
    • पेट्रोप पंप, गैस एजेंसी
    • 50 प्रतिशत क्षमता से सभी तरह की परिवहन सेवा
    • निर्माण कार्य
    • उद्योग व कारखाना
    • किराना दूकान (सिंगल)
    • चिकन, मटन, अंडा, मांस की दूकानें
    • पशु खाद्य दूकान
    • बैंक और पोस्ट ऑफिस कार्यालय उनके नियमों के अनुसार शुरू रहेंगे
    • सभी सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत क्षमता से (अत्यावश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय छोड़कर)

    ये रहेंगे बंद

    • दूकान, मार्केट, मॉल्स, सिनेमागृह
    • होटल, रेस्टोरेन्ट (होम डिलीवरी के लिए 11 बजे तक किचन को अनुमति)
    • सभी निजी कार्यालय (आर्थिक लेखा विषय सेवा संबंधित छोड़कर)

    कड़ाई से करें पालन

    कोरोना पर नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. मनपा के उपद्रव शोध दल के कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, संबंधित जोन के सहायक आयुक्त, उनसे वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से अमल हो, इसका ध्यान रखेंगे. उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

    -राधाकृष्णन.बी. आयुक्त, मनपा.

    इस तरह रहेंगी पाबंदी

    • सिटी की सभी स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर्स, प्रशिक्षण संस्था एवं अन्य संबंधित संस्थाएं शुरू रखने पर पाबंदी लगाई गई है. केवल ऑनलाइन कोचिंग की अनुमति रहेगी.
    • राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व नियोजित परीक्षाएं कोरोना को लेकर जारी मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन कर आयोजित की जा सकेगी.
    • शहर सीमा में कोई भी धार्मिक सभा, राजनीतिक सभा, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे.
    • शहर के सभागृह, मंगल कार्यालय, लॉन्स पर होनेवाले विवाह समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध होगा.
    • धार्मिक स्थल लोगों को दर्शन के लिए बंद रहेगी. धार्मिक स्थलों पर नियमित पूरा अर्चना और सफाई होगी. जिसमें केवल 5 लोग उपस्थित रह सकेंगे.
    • शहर के सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
    • रेस्टोरेन्ट, होटल, खाद्यगृह में प्रत्यक्ष डायनिंग पूरी तरह बंद रहेगी. लेकिन होम डिलीवरी के लिए किचन रात 11 बजे तक शुरू रख सकेंगे.
    • स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे. क्रीड़ा स्पर्धाओं के आयोजन पर पाबंदी होगी. 
    • मॉल्स, सिनेमाघर बंद रहेंगे. शहर के बगीचे भी लोगों के लिए बंद रहेंगे. व्यायाम शालाएं और जीम भी बंद रहेंगे.