Traffic Jam, Market

  • ट्राफिक पर नियंत्रण के लिए मनपा-पुलिस में मंथन

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नागपुर. ठंड के मौसम के साथ ही दीपावली त्यौहार के लिए अब बाजारों में देखी जा रही भीड़ के कारण कोरोना के बढ़ने की आशंका डाक्टर और विशेषज्ञों की ओर से पहले से जताई जा रही है. दूसरी लहर आने की चेतावनी के बावजूद लापरवाह जनता को देखते हुए अब इस संदर्भ में जहां कड़े कदम उठाने का निर्णय मनपा द्वारा लिया जा रहा है, वहीं विशेष रूप से बाजारों में भीड़ के कारण ट्राफिक की अव्यवस्था के चलते कुछ बाजार परिसरों को ‘वेहिकल फ्री जोन’ करने पर मनपा-पुलिस के बीच मंथन किया गया. शीघ्र ही इस पर अमल करने के संकेत भी दिए गए. सोमवार को मनपा मुख्यालय में दोनों विभागों के बीच बैठक ली गई. मनपा आयुक्त राधाकृष्णन.बी, डीसीपी ट्राफिक सारंग आवाड, अति. आयुक्त राम जोशी, संजय निपाने, निर्भय जैन, मिलिंद मेश्राम, महेश मोरोणे, प्रकाश वराडे, प्रकाश पाटिल, विजय हुमने आदि उपस्थित थे.

तो होगी कड़ी कार्रवाई

मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत निर्देश जारी कर लोगों और दूकानदारों को कुछ राहत प्रदान की गई है. सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए समय-समय पर लोगों और दूकानदारों को अपील की गई. त्यौहारों को लेकर बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है. हालांकि बैठक में भी शामिल सीताबर्डी शॉप एसोसिएशन तथा हाकर्स के प्रतिनिधियों ने दिशा निर्देशों का पालन करने की गवाही तो दी, किंतु ऐसा नहीं होने पर दूकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मनपा आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों को दिए. आयुक्त ने कहा कि कार्रवाई करने से पहले भीड़ पर नियंत्रण के हरसंभव उपाय किए जाने चाहिए. तमाम उपायों के बावजूद यदि अंकुश नहीं लग रहा हो, तो कार्रवाई की पहल की जानी चाहिए.

10 हजार रु. तक होगा जुर्माना

5 दिनों बाद होनेवाले दीपावली के त्यौहार के चलते शहर के प्रत्येक बाजार क्षेत्रों में भीड़ है. जिससे कोरोना के फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इससे बचाव के लिए दूकानदारों को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. यदि नहीं किया गया, तो पहली बार 5 हजार रु. का जुर्माना वसूल किया जाएगा. पुन: उल्लंघन करने पर दूसरी बार 8 हजार रु. की वसूली होगी. किंतु तीसरी बार सीधे 10 हजार रु. का जुर्माना किया जाएगा. आयुक्त ने कहा कि जुर्माना के प्रावधानों के अलावा आवश्यकता अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर फौजदारी अपराध, लाईसेंस रद्द करने और दूकान बंद करने जैसी कार्रवाई भी हो सकेगी. आदेश पर अमल करने के लिए मनपा के उपद्रव शोध दल, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी और संबंधित जोन के सहायक आयुक्त, पुलिस विभाग के अधिकारी उपनिरीक्षक आदि को प्राधिकृत किया गया है.