vijay Wadettivar

  • मामला दर्ज करने की याचिका खारिज

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नागपुर. राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार को हाई कोर्ट ने चर्चित पासपोर्ट मामले में राहत दी है. पासपोर्ट मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने संबंधी दायर याचिका को कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. यह याचिका पूर्व विधायक मितेश भांगड़िया ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर की थी.

न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की दोनों पक्षों की दलीलों के बाद मामला दर्ज करने के लिए आदेश देने से साफ इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि पासपोर्ट मामले में वडेट्टीवार के खिलाफ पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी जांच का कार्य पहले खत्म होने दिया जाए. यदि जांच में वे दोषी पाए जाते हैं तथा उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब याचिकाकर्ता को न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए.

आपराधिक मामले छिपाने का आरोप

पासपोर्ट निकालते समय वडेट्टीवार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को छिपाने के आरोप लगाते हुए भांगड़िया ने उनके खिलाफ शिकायत की थी. उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए भांगड़िया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने वडेट्टीवार के पासपोर्ट की जांच शुरू करते हुए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है.