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नागपुर. सीताबर्डी थाने की महिला पुलिस अधिकारी से मारपीट और गालीगलौच करने के मामले में आरोपी मां-बेटी को न्यायालय ने बरी कर दिया है. संध्या विनोद पांडे और उसकी बेटी रोशनी मिलिंद व्यवहारे पर सब इंस्पेक्टर रेखा लोंढे से मारपीट करने का आरोप था. 26 फरवरी 2010 को पीएसआई लोंढे थाने में मौजूद थी. सुबह 10 बजे के दौरान संध्या और रोशनी थाने में पहुंचे और पड़ोसी दत्तात्रय परसमोड़े के खिलाफ दी गई शिकायत की जांच के बारे में पूछा.

हेड कांस्टेबल पद्माकर ने शिकायत के अनुसार कार्रवाई करने की जानकारी दी. इसी दौरान लोंढे ने उन्हें परसमोड़े द्वारा भी शिकायत किए जाने की जानकारी दी और कहा कि अब उनपर भी कार्रवाई होगी. इस बात से संध्या और रोशनी चिढ़ गई. दोनों ने लोंढे के साथ हाथापाई की. बीचबचाव करने आई महिला कांस्टेबलों से भी धक्का-मुक्की और गालीगलौच की. लोंढे की शिकायत पर दोनों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

बचावपक्ष के अधिवक्ता रमेश रावलानी और अतुल रावलानी ने न्यायालय को बताया कि प्रकरण पूरी तरह से पुलिस गवाहों पर आधारित है, जबकि थाने में सामान्य नागरिक भी मौजूद थे. मां-बेटी द्वारा दी गई शिकायत की जांच लोंढे नहीं कर रही थी. इसीलिए आरोपियों द्वारा उन से बात करना तर्क संगत नहीं है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद संध्या और रोशनी को आरोप मुक्त कर दिया.