start the city's weekly market; Vegetable vendors demand
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  • शहर और जिला में 14 जून तक के लिए जारी हुए आदेश

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नागपुर. राज्य सरकार की ओर से अनलॉक की दिशा में बढ़ाए गए कदम में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजनयुक्त बेड की रिक्त संख्या को मानक रखा गया. इसी आधार पर जिलों को वर्गीकृत किया गया. राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार नागपुर जिला और शहर में पॉजिटिवटी रेट 5 प्रतिशत से कम और ऑक्सीजनयुक्त बेड 25 प्रतिशत से अधिक रिक्त होने के बावजूद पूरी तरह अनलॉक नहीं किया गया. जिला और शहर के लिए जहां पालक मंत्री नितिन राऊत ने रविवार को अधिकारियों की बैठक ली. पालक मंत्री ने समीक्षा के बाद निर्देश जारी किए जिसके आधार पर जिला प्रशासन और मनपा प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई. इसमें पूरा अनलॉक करने की बजाय अब व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 5 बजे तक छूट प्रदान की गई. सभी तरह की अत्यावश्यक और गैर अत्यावश्यक वस्तुओं की दूकानें शाम 5 बजे तक खुली रह सकेंगी. इसके अलावा अन्य गतिविधियों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं.

खुलेंगे मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और होटल 

रविवार को जारी किए गए आदेशों के अनुसार मॉल्स, मल्टीप्लेक्स लंबे समय बाद सोमवार से खुलने जा रहे हैं. निर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम 5 बजे तक इनका संचालन हो सकेगा, जबकि रेस्टोरेन्ट का संचालन रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से हो सकेगा. खुले मैदान, सार्वजनिक स्थल, साइकिलिंग को सुबह 5 से 9 तथा शाम 5 से रात 9 बजे तक छूट दी गई है. इसी तरह निजी कार्यालय और सभी तरह के सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक पूरी क्षमता से चल सकेंगे. 

धार्मिक, शैक्षणिक गतिविधियां बंद

जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग क्लासेस और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी. केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशासकीय कामकाज, परीक्षा, ऑनलाइन क्लासेस, प्रैक्टिकल परीक्षा का कामकाज किया जा सकेगा. इसी तरह धार्मिक स्थलों पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी. साथ ही स्वीमिंग पूल और एम्यूजमेंट पार्क भी पहले की तरह बंद ही रहेंगे. 

इस तरह रहेगी छूट

लोकल ट्रेन : नियमित

स्पोर्ट्स गतिविधियां : सुबह 5 से 9 और शाम 5 से रात 9 तक

सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम : 50 प्रतिशत क्षमता या अधिक से अधिक 100 लोग

विवाह समारोह : 50 प्रतिशत क्षमता या अधिक से अधिक 100 लोग

अंतिम यात्रा : केवल 50 लोगों को उपस्थिति की अनुमति

आम सभा आदि बैठक : केवल ऑनलाइन पद्धति से हो सकेगी.

निर्माण कार्य:  नियमित शुरू

कृषि संबंधित दूकान : शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे.

ई-कॉमर्स और सेवाएं : नियमित शुरू

जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ : शाम 5 बजे तक

पब्लिक ट्रांसपोर्ट : 100 प्रतिशत

कार्गो गतिविधियां : नियमित शुरू

आंतर जिला परिवहन, निजी : केवल रेड जोन से गुजरने के लिए ई-पास लगेगी.

उत्पादन इकाइयों : नियमित शुरू होंगे.

हर गुरुवार को होगी समीक्षा 

जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजनयुक्त बेड को लेकर हर गुरुवार को समीक्षा बैठक ली जाएगी. समीक्षा बैठक में तय किए गए मानकों को संज्ञान में लेकर उस समय की स्थिति निश्चित कर हर शुक्रवार को नये आदेश जारी किए जाएंगे. यह आदेश हर सोमवार को जारी होंगे.