Nashik vegetables in Mumbai kitchens
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  • मनपा आयुक्त ने जारी किए नए आदेश

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नागपुर. कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए इससे निपटने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. द्वारा 1 मई तक के लिए लाकडाऊन-02 की घोषणा की गई थी. जिसमें अत्यावश्यक सेवाओं को रात 8 बजे तक व्यापार करने की छूट दी गई थी, किंतु अब मंगलवार से अत्यावश्यक सेवाओं को दी गई छूट पर कैंची लगाई गई.

आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब किराना दूकान, बेकरी, सब्जी विक्रेता, सड़कों के हाथठेले पर सब्जी बेचनेवाले, चिकन, मटन, अंडे, मांस की दूकान, पशु खाद्य दूकान, आप्टीकल्स दूकान, खाद, बीज, आदि की दूकान सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रह सकेंगी. केवल दूध बिक्री, फल बिक्री और आपूर्ति सुबह 7 से 11 तथा शाम 5.30 बजे से 7.30 बजे तक जारी रहेगी.

इस तरह लगाए प्रतिबंध

-स्कूल, महाविद्यालय, विद्यापीठ, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्था शुरू रखने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा संस्था द्वारा आनलाइन पद्धति से कामकाज शुरू रखा जा सकेगा. साथ ही राष्ट्रीय, राज्य, विद्यापीठ स्तर पर पूर्व नियोजित परीक्षाएं कोरोना के मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार लिए जा सकेंगे.

-शहर सीमा में सभी तरह की धार्मिक सभा, राजनीतिक सभा, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह पाबंदी होगी.

-धार्मिक पूजा-अर्चना स्थल लोगों के दर्शन के लिए बंद रहेंगे. जबकि स्थल में नियमित पूजा-अर्चना और सफाई जैसे दैनिक कामकाज के लिए 5 व्यक्तियों के उपस्थिति को छूट दी गई है.

-शहर के सभी साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे.

-रेस्टारेन्ट होटल, खाद्यगृह में डायनिंग बंद होगी. लेकिन होम डिलिवरी के लिए किचन रात 11 बजे तक शुरू रखे जा सकेंगे.

-स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे. इसी तरह सभी तरह की क्रीड़ा स्पर्धाएं भी बंद रहेंगी.

-सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में क्षमता से 50 प्रतिशत ही कर्मचारियों की उपस्थिति रह सकेगी.

-सभी निजी आस्थापना और कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे.

-माल्स, सीनेमाघर, नाट्यगृह भी बंद रहेंगे. 

-अत्यावश्यक सेवा से संबंधित दूकान छोड़कर अन्य दूकान व मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगे.

-व्यायाम शालाएं, जिम भी बंद रहेंगे.

-वकील और सीए के कार्यालय शुरू रह सकेंगे.

ये गतिविधियां शुरू रहेंगी

-वैद्यकीय सेवा, मेडिकल स्टोर्स, समाचार पत्र, मिडिया संदर्भ की सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, 

-सभी तरह के परिवहन सेवा, निर्माण कार्य (केवल साइट पर मजदूर उपलब्ध होने पर)

-बैंक, पोस्ट आफिस, कोरोना संबंधी वैक्सीन सेंटर, टेस्ट सेंटर.

-अत्यावश्यक सेवा से संबंधित उद्योग, कारखाना