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  • केवल लक्षणहीन और आरोग्य सेतू एप वालों को ही प्रवेश

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नागपुर. कोरोना के संकटकाल में लाकडाऊन के बाद अब शुरू हुए मिशन बिगीन एगेन के पांचवे चरण में भले ही बुधवार से होटल, गेस्ट हाऊस और लाज आदि को खोलने की अनुमति दी जा रही हो, लेकिन इसके लिए कई तरह की शर्तों का पालन करने की हिदायत देते हुए मनपा आयुक्त मुंढे की ओर से निर्देश जारी किए गए. दिशा निर्देशों के अनुसार इन इकाइयों में केवल कोरोना के लक्षणहीन गेस्ट को ही प्रवेश की अनुमति देनी होगी. यहां तक कि इन गेस्ट के पास आरोग्य सेतू एप होने की अनिवार्यता भी लागू की गई है. गेस्ट को हाऊस किपिंग सर्विसेस का कम से कम उपयोग करने के लिए प्रेरित भी करना होगा. यहां तक कि इन इकाइयों में पूरे समय तक गेस्ट को हलका गर्म मास्क लगाकर ही रहना होगा.

थर्मल स्क्रिनिंग और कांच बंद रिसेप्शन
होटल, लाज और गेस्ट हाऊस मालिकों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था रखना जरूरी होगा. साथ ही रिसेप्शन का दायरा पूरी तरह कांच बंद रखना होगा. पार्किंग स्थल और भीतर बैठने की जगह पर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा. होटल के प्रत्येक हिस्से में हैंड सेनिटाइजर रखना होगा. होटल के स्टाफ और गेस्ट को मास्क और हैंडग्लोज जैसे सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना होगा. होटल में रहने और होटल छोड़ने के दौरान होनेवाली भुगतान और अन्य दस्तावेजी प्रक्रिया को आनलाईन प्रणाली से पूरी करनी होगी. कमरों में एसी का दायरा 24 से 30 सेंटीग्रेड पर ही रखना होगा. 

स्वीमिंग पुल, जीम और बच्चों के खेलने का परिसर बंद
जारी किए गए निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि खेल के संसाधन, बच्चों के खेल का परिसर, स्वीमिंग पुल, जीम आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. होटल में कार्यक्रमों के दौरान भीड़ जमा नहीं हो, इसे सुनिश्चित करना होगा. मिटिंग हाल में अधिक से अधिक 15 लोगों को ही अनुमति होगी. एक गेस्ट को कमरा देने तथा उसके चले जाने के बाद 24 घंटे के लिए कमरा रिक्त रखना होगा. रूम और सर्विस एरिया को गेस्ट जाने के बाद पूरी तरह सेनीटाइज करना जरूरी होगा. होटल के डायनिंग हाल में खाद्य पदार्थ देने की बजाए, रूम सर्विसेस को प्राथमिकता देनी होगी. साथ ही ई-मेन्यू रखने को बढ़ावा देना होगा.