• सरकार ने निर्धारित की बीमारी के इलाज की दर
  • 31 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश

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नागपुर. करोना महामारी के दौरान भी निजी अस्पतालों में अधिक दरों पर उपचार किया जा रहा है, इस तरह की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों के निजी अस्पतालों में बीमारियों के नाम के साथ उसके इलाज की दर भी निर्धारित कर दी है. निजी अस्पतालों को अब उन्हीं निर्धारित दरों में ही इलाज करना होगा अन्यथा शिकायत किये जाने पर मनपा आयुक्त कार्रवाई के लिए अधिकृत किये गए हैं.

मनपा आयुक्त ने सरकार के निर्देशानुसार निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित दरों में इलाज करने का आदेश जारी किया है. मनपा की सीमा में स्थित अस्पतालों पर यह नियम लागू होगा. इसमें हृदयरोग, कैंसर, स्त्रीरोग व प्रसूति रोग सहित कोरोना (कोविड-19) संक्रमित मरीज का उपचार शामिल है. बीमारियों से ग्रस्त अनेक मरीज निजी अस्पतालों में उपचार कराना पसंद करते हैं. उनमें से कई के स्वास्थ बीमा होते हैं लेकिन जिनका बीमा नहीं होता, उनसे अस्पताल में अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है. इसीलिए सरकार ने शुल्क निर्धारित कर दिया है जो फिलहाल 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा.

80 फीसदी बेड रखना होगा
निर्देशानुसार 100 बेड से अधिक बेड वाले अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित दर का 75 फीसदी शुल्क वसूलना बंधनकारक है. वहीं 50 से 99 बेड वाले अस्पताल 67.5 फीसदी और 49 बेड से कम बेड क्षमता वाले अस्पताल 60 प्रतिशत शुल्क वसूल करें, यह आदेश है. अस्पताल में कुल बेड संख्या में से 80 प्रतिशत बेड जिनका बीमा नहीं है या जिन्हें किसी तरह का आर्थिक कवच उपलब्ध नहीं, उनके लिए रखना अनिवार्य है. 20 फीसदी बेड हेल्थ बीमा व अन्य योजना के तहत उपचार का लाभ लेने वाले मरीजों के लिए रहेगा.

अस्पतालों को बेड की संख्या की जानकारी फलक पर लिखना अनिवार्य होगा. साथ ही किस बीमारी के उपचार के लिए सरकार ने कितनी दर निर्धारित की है, यह भी लिखना होगा. संपूर्ण आदेश मनपा की अधिकृत वेबसाइट www.nmcnagpur.gov.in पर उपलब्ध की गई है. शिकायत हो तो मरीज आपत्ति निवारण कक्ष के फोन क्रमांक 0712-256721 या 9923609992 पर शिकायत कर सकते हैं.