Tukaram Munde's strict action on high recovery corona hospitals

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नागपुर. कोरोना से निपटने एवं मरिजों को निजी अस्पताल में भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए. जिसके अनुसार मनपा की ओर से कुछ निजी अस्पतालों को कोरोना के उपचार की मंजूरी प्रदान की गई. एक ओर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मरिजों से अधिक शुल्क लेने के मामले उजागर हो रहे हैं.

इसी तरह का मामला उजागर होने के बाद सेवन स्टार अस्पताल को नोटिस जारी किया गया था. अब मनपा आयुक्त की ओर से 5 मरिजों से वसूली गई अधिक निधि वापस करने तथा दिशा निर्देशों के अनुसार अस्पताल में उजागर की गई खामियों को लेकर 2 दिनों के भीतर जवाब दायर करने के आदेश अस्पताल को दिए गए. यहां तक कि जवाब दायर नहीं किए जाने पर संक्रमण रोग नियंत्रण कानून एवं अन्य कानून के अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई. 

पूरे बिल नहीं कराए उपलब्ध
मंगलवार को जारी किए गए नोटिस में मनपा की ओर से कहा गया कि इस संकटकाल में गैर कोविद मरीज को लेकर भी अलग-अलग बीमारियों के संदर्भ में शुल्क निर्धारित किए गए हैं. बेड की क्षमता के अनुसार अस्पतालों के शुल्क तय किए गए. इसी आधार पर कोरोना के उपचार की मंजूरी प्रदान की गई है.

7 अगस्त को जांच कमेटी की ओर से अस्पताल में निरीक्षण किया गया. जिसमें गैर कोविद मरीजों से भी अधिक वसूली किए जाने का मामला उजागर हुआ है. 17 मरीजों से इस तरह अधिक वसूली हुई है. इन मरीजों को एकमुश्त शुल्क लगाए जाने से किस बीमारी के लिए कितना शुल्क लिया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है. 991 गैर कोविद मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई.जबकि जांच रिपोर्ट के अनुसार केवल 304 मरीजों के ही बिल प्रेषित किए गए. जिससे 687 मरीजों के बिल में धांधली होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. अत: वसूली गई अधिक की राशी वापस करने और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश अस्पताल को दिए गए.