नागपुर. एक तरफ जहाँ कोरोना से पूरा महाराष्ट्र एक निर्णायक युद्ध लड़ रहा है, वहीं नागपुर में कुछ कोरोना अस्पताल ऐसे भी हैं जो मरीजों से मनमाना शुल्क वसूल करते हैं । नागपुर के ऐसे ही दो नामित अस्पतालों नामित निजी अस्पतालों को रोगियों से वसूल की गई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश एनएमसी आयुक्त तुकाराम मुंडे ने दिया है।
Hospitals can levy charge on the 20 % beds as per their own policy. As far as 80 % of beds are concerned they are to be charged as per govt policy. Strict action will be taken if hospitals violate rules: Tukaram Mundhe, Commissioner, NMC (2/2) https://t.co/77WJwXmIBT
— ANI (@ANI) August 12, 2020
अपने बयान में आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि “अस्पताल अपनी नीति के अनुसार 20% बेड पर शुल्क लगा सकते हैं। जहां तक 80% बिस्तरों का सवाल है, उन्हें सरकार की नीति के अनुसार वसूला जाना चाहिए। अगर अस्पतालों ने नियमों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन निजी अस्पतालों में 80% बेड सरकार के बेड के रूप में आरक्षित हैं और 20% बेड प्राइवेट हैं।”
गौरतलब है कि 7 अगस्त को नागपुर महानगर पालिका जांच कमेटी की ओर से अस्पताल में निरीक्षण किया गया था । जिसमें गैर कोविद मरीजों से भी अधिक वसूली किए जाने का मामला उजागर हुआ है। 17 मरीजों से इस तरह अधिक वसूली हुई है। इन मरीजों को एकमुश्त शुल्क लगाए जाने से किस बीमारी के लिए कितना शुल्क लिया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। 991 गैर कोविद मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई.जबकि जांच रिपोर्ट के अनुसार केवल 304 मरीजों के ही बिल प्रेषित किए गए। जिससे 687 मरीजों के बिल में धांधली होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अत: वसूली गई अधिक की राशी वापस करने और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश अस्पताल को दिए गए।