Tukaram Munde's strict action on high recovery corona hospitals

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नागपुर. राज्य सरकार की ओर से घोषित अनलॉक-02 के अनुसार शहर के लिए मनपा आयुक्त मुंढे की ओर से भी अब सिटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए. जिसके अनुसार भले ही अनलाक-01 में 7 बजे तक दूकानों को अनुमति रही हो, लेकिन अब गैर अत्यावश्यक सामग्री के दूकानों को केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति होगी. यहां तक कि मॉल्स और शापिंग काम्प्लेक्स पर पहले के अनुसार ही पाबंदी जारी रहेगी. इसके अलावा शराब बिक्री पहले की तरह ही होम डिलिवरी से जारी रहेगी. आदेश में स्पष्ट किया गया कि इसके पहले के आदेशों में जिन ईकायों को छूट प्रदान की गई, उसी तरह कार्य करना होगा.

सरकारी कार्यालयों पर प्रतिबंध बरकरार
मनपा आयुक्त की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इमरजेन्सी, स्वास्थ्य, मेडिकल, पुलिस, आपदा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनपा सेवा को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालयों में पूर्व के अनुसार ही 15 प्रतिशत क्षमता या अधिक से अधिक 15 लोगों की उपस्थिति में ही कार्य करना होगा. जबकि निजी कार्यालय केवल 10 प्रतिशत उपस्थिति या फिर 10 लोगों की उपस्थिति में ही शुरू रह सकेंगे. टैक्सी, आटोरिक्शा, चार पहिया वाहन और दुपहिया वाहन का पहले दी गई अनुमति के अनुसार ही संचालन किया जा सकेगा. 

समारोह में 50 से अधिक को अनुमति नहीं
आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के समारोह में 50 से अधिक की अनुमति नहीं होगी. 23 जून को विवाह समारोह के संदर्भ में लान, गैर एअरकंडिशन हाल आदि के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे. उसका पालन करना जरूरी होगा. गैर अत्यावश्यक सामग्री के खरीदी-बिक्री के लिए लंबी दूरी की यात्रा को भी अनुमति नहीं होगी. केवल समीप के ही मार्केट से खरीदी करनी होगी. विश्वविद्यालय, कलेज या स्कूल जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में ई-मुद्दों, उत्तर पत्रिकाओं की जांच, परिणाम घोषित करने की गतिविधियों को ही अनुमति होगी. सलून और ब्यूटी पार्लर का संचालन 27 जून को दी गई शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा.