चरणबद्ध होगा अनलॉक, सतर्क रहकर नियमों का करें पालन : राधाकृष्णन बी

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    नागपुर. कोरोना संक्रमण के कारण शहर में लगाए गए लॉकडाउन में अब 15 जून तक छूट दी गई है. सिटी में कोरोना बाधितों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आदेश जारी किए गए हैं जिनमें जीवनावश्यक वस्तुओं की दूकानों को पूरे सप्ताह सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक शुरू रखने की स्वतंत्रता दी गई है. इसी तरह अत्यावश्यक के अलावा अन्य एकल दूकानों भी सोमवार से शुक्रवार को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक व्यापार करने की छूट दी गई है. इन दूकानों को केवल शनिवार और रविवार को बंद रखना है. अत: अब सतर्क रहकर नियमों का पालन करने की अपील मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने की. उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई में कोरोना बाधितों की संख्या तीव्र गति से बढ़ गई. संक्रमण की कड़ी खंडित करने के लिए शहर में कड़ा लॉकडाउन लगाना पड़ा जिसके बाद ही मई के अंत में मरीजों की संख्या कम हुई है. इससे शहर को राहत मिल पाई.

    विवाह समारोह पर कड़ी शर्तें

    मनपा आयुक्त कहा कि बारिश के पूर्व कृषि संबंधी कार्यों की अनिवार्यता देखते हुए इससे जुड़ीं सभी दूकानों को पूरे सप्ताह शुरू रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है. होटल, रेस्टोरेंट, वाइन शॉप आदि को सुबह 7 से रात 11 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान की गई है. सभी सरकारी कार्यालयों को 25 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति तथा निजी कार्यालयों को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. वकील व चार्टर्ड अकाउंटेंट के निजी कार्यालय तथा अत्यावश्यक सेवा से जुड़े निजी कार्यालय 15 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरू रह सकेंगे. ई-कॉमर्स सेवा सुबह 7 से रात 11 बजे तक जारी रहेगी, जबकि विवाह या इस तरह के कार्यक्रम केवल 2 घंटे में 25 लोगों की उपस्थिति में करने की छूट दी गई है. 

    ये सेवाएं रहेंगी शुरू

    -वैद्यकीय सेवा, मेडिकल स्टोर्स, अखबार, मीडिया से संबंधित सेवा, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, सभी तरह की यात्री परिवहन सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा, उद्योग, कारखाना, निर्माण स्थल पर मजदूर उपलब्धता के अनुसार कार्य, बैंक, पोस्ट सेवा, वैक्सीनेशन.

    शर्तों के साथ इन दूकानों को छूट

    -सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक किराना दूकान, बेकरी दूकान, दूध की बिक्री, फल, सब्जी, चिकन, मांस, अंडा, पशु खाद्य दूकान, ऑप्टिकल्स दूकान, खाद व बीज की दूकान. 

    -सभी तरह की गैर जीवनावश्यक वस्तु सेवा अंतर्गत आने वाली एकल दूकानें (शनिवार और रविवार छोड़कर) 

    -होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, वाइन शॉप, लीकर शाप (होम डिलीवरी) सुबह 7 से रात 11 बजे तक शुरू रह सकेंगे.

    इन पर जारी रहेगी पाबंदी

    -सलून, स्पॉ, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, बगीचे, स्विमिंग पूल, सिनेमा हाल, नाट्य गृह.