Vijay Mohod Murder
विजय मोहोड़

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    नागपुर. हुड़केश्वर थानातंर्गत जुए का अड्डा चलाने को लेकर हुए विवाद में अपराधी विजय मोहड़ की हत्या के एक और आरोपी विजय चिंटू चुग को नागपुर सेशन कोर्ट में न्यायाधीश वीबी कुलकर्णी ने जमानत दे दी. ज्ञात हो कि 16 जून 2019 को आरोपी अभय राऊत, सूरज कर्लेवार और निखित टेकाडे ने अमित सावजी होटल से विजय का अपहरण किया था. अगले दिन हुड़केश्वर परिसर में विजय की लाश मिली थी. पुलिस ने तीनों का मुख्य आरोपी बनाया था. वहीं, विजय पर आरोप है कि उसने अपहरण और हत्या करने वाले आरोपियों को नागपुर से फरार होने में मदद की और अमरावती के एक होटल में रुकने की व्यवस्था कराई थी.

    इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों पर मोका लगाया था. बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि विजय के खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है. विजय चुग को हत्या के बारे में कुछ पता नहीं था. आरोपियों ने उसे बताया कि उनके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत अमरावती जाना है. चुग ने विश्वास करके उन्हें भेज दिया. ऐसे में हत्याकांड में चुग की कोई भूमिका नहीं है. कोर्ट को बताया गया कि चुग पर दर्ज सभी चारों मामलों में वह बरी हो चुका है. उसके बाद किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं रहा है. ऐसे में चुग पर मोका नहीं लगाया जा सकता इसलिए आरोपी का जमानत दी जानी चाहिए.

    वहीं, जवाब में अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि चुग को हत्याकांड की पूरी जानकारी थी. बावजूद इसके उसने मुख्य आरोपियों की नागपुर से अमरावती भागने में पूरी मदद की. ऐसे में बहुत संभावना है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी फिर ऐसे अपराध कर सकता है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चुग को जमानत के आदेश दिये. बचाव पक्ष की ओर से एड. कमल सतुजा, एड. कैलाश डोडानी और एड. उमाशंकर अग्रवाल जबकि अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील अभय जिकार ने दलील पेश की.