नाशिक. पैसों के लिए पत्नी (Wife) को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में पति (Husband) को 10 वर्ष के सश्रम कारावास (Jail) और 15 हजार रुपए जुर्माने (Fine) की सजा सुनाई गई। आरोपी का नाम स्वप्निल सुरेश बागड (29) है। सोलापुर जिले के अक्कलकोट स्थित नागपसूर निवासी निगप्पा सातप्पा तेमिनफेरी (67) की कन्या का विवाह स्वप्निल के साथ हुआ था। शादी के बाद स्वप्निल अपने परिजनों के साथ मिलकर पत्नी को प्रताड़ित करने लगा।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक लाख रुपए के लिए उसकी कन्या को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। उसकी कन्या ने 16 मई 2016 को अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली गई थी।
शिकायत के बाद अंबड पुलिस थाने के अधिकारियों ने जांच शुरू की। तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक आर. जी. सहारे ने जांच को अंजाम तक पहुंचाया। सबूत जमा किए और न्यायालय में दोषारोपपत्र दाखिल किया। सरकारी पक्ष द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए हुए सबूत और गवाहों को ध्यान में रखकर जिला व सत्र न्यायालय के न्या. एस. एस. नायर ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आर. एम. कोतवाल ने सरकारी पक्ष रखा।