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नाशिक. तहसील के टाकली के समता नगर में दहेज के लिए पत्नी को मारने पीटने और उसका सिर दीवार से टकरा कर उसकी हत्या करने के आरोप में जिला और सत्र न्यायालय ने अपराधी पति को 10 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है.

टाकली गांव के समता नगर इलाके में 25 मई 2016 को संदिग्ध विक्रम अर्जुन पवार ने अपनी पत्नी सोनावी विक्रम पवार को मायके से दहेज न लाने पर लातों और घूंसों ने पीट कर उसे दीवार पर ढकेल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पति विक्रम पवार के विरुद्ध उपनगर पुलिस थाना में गुन्हा दर्ज किया गया था.

तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक एम. बी. शिंदे ने गहरी जांच करके संदिग्ध पति के विरुद्ध पुख्ता सबूत जमा करके न्यायालय में दोष आरोप पत्र दाखिल किया था. सभी सुबूतों और गवाहों के आधार पर जिला सत्र न्यायालय के न्यायधीश एस. एस. नायर की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें  विक्रम पवार को गुन्हेगार मान कर उसे 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया.