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    मालेगांव. वायु प्रदूषण (Air Pollution) और मानव स्वास्थ्य के खतरों के लिए 171 अनाधिकृत प्लास्टिक गिट्टी कारखानों को सील (Seal) कर दिया गया है। गुरुवार को सील की गई फैक्ट्रियों का सर्वे (Survey) शुरू किया गया है। अगर सील फैक्ट्री फिर से खुलती नजर आती है तो मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी इसके लिए संयुक्त टीम गठित कर दी गई है। 

    शहर में बिना किसी प्रदूषण नियंत्रण के अनाधिकृत प्लास्टिक गिट्टी कारखाने चल रहे हैं। वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में एक याचिका दायर की गई है।

    सील की गई फैक्ट्रियों का होगा निरीक्षण

    याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। जिसके अनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मनपा और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है और 171 कारखानों को सील कर दिया है। सील की गई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बंद हैं। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए बुधवार सुबह अपर कलेक्टर धनंजय निकम के कार्यालय में अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में गुरुवार से टीम बनाकर सर्वे करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अमर दुर्गुले, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पी. एम. जोशी, मनीष महाजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत खांडवी, मनपा के उपायुक्त रोहीदास दारेकुलकर, बिजली कंपनी इंजीनियर सानप मौजूद रहे।

    संयुक्त कार्रवाई के निर्देश

    टीम में मनपा, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महावितरण के अधिकारी शामिल हैं। इस टीम को राजस्व अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। पहले भी ये सभी विभाग स्वतंत्र कार्रवाई कर रहे थे। अब संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सीलिंग के बाद फैक्ट्री चालू पाए जाने पर अपराध दर्ज किया जाएगा। कई मुद्दों जैसे कि बिजली को जोड़ा गया है या बिजली का ठीक से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी।