City land, busy land, dreamland started, textile traders asked for permission
प्रतीकात्मक तस्वीर

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    नाशिक. राज्य में लॉकडाउन को और 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।  मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिस जिले में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है वहां की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।  राज्य सरकार के इन दिशा-निर्देशों के आधार पर नाशिक जिले में लॉकडाउन में ढील दे दी है।  जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए सैलून शुरू करने का अहम फैसला लिया है।  जिले के पालक मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को घोषणा की।  इसके अनुसार जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।  आवश्यक सेवा की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।  सरकारी कार्यालय 25 फीसदी क्षमता पर काम करते रहेंगे। 

     होटल से होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी।  शराब की दुकानों और हलवाई की दुकानों पर भी पार्सल सेवा उपलब्ध रहेगी।  दूध, सब्जी, पेट्रोल और डीजल की बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी।  लेकिन सभी मॉल बंद रहेंगे। 

    सैलून में शेविंग और कटिंग की अनुमति

    नाशिक जिले में सैलून व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ व्यापार जारी रखने की अनुमति दी गई है।  सैलून सुबह 7 से 2 बजे तक खुले रहेंगे।  वहां दुकानदारों को फेस शील्ड का इस्तेमाल करना होगा।  साथ ही दोनों कुर्सियों के बीच पर्याप्त दूरी रखना अनिवार्य होगा।  सैलून के दुकानदार ही शेव और कट कर सकेंगे।  चेहरे की मालिश पर प्रतिबंध रहेगा।  30 मई को जिले में 670 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए, वहीं तो ठीक हुए मरीजों की संख्या एक हजार के पार हो गई है।  जिले में कोरोना रिकवरी दर 96.16 प्रतिशत है।  भुजबल ने कहा कि सभी प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों और नाशिक के लोगों द्वारा उन्हें दिए गए सहयोग के कारण जिले में मरीजों की संख्या में कमी आई है।  इस अवसर पर कलेक्टर सूरज मांढरे और पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे भी उपस्थित थे।