Father-in-law has encroached, multiplying membership

  • फौजदारी मामला दर्ज करने का आदेश

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नाशिकरोड.  सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की बात सिद्ध होने के बाद ससुर दिलीप जाधव की सरपंच बहू मोहिनी जाधव की सदस्या अपात्र घोषित कर दी गयी। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 (Maharashtra Gram Panchayat Act 1958) के प्रावधान के तहत एकलहरे ग्राम पंचायत (Ekalare Gram Panchayat) नाशिक के अपर जिलाधिकारी दत्त प्रसाद नडे के न्यायालय में यह निर्णय हुआ। 

एकलहरे और सामनगांव शिवार में सिंचाई विभाग के सरकारी जगह पर सरपंच मोहिनी जाधव के ससुर दिलीप जाधव ने अतिक्रमण किया हुआ है।  इस बारे में मोहन लिंबोले ने जिलाधिकारी के पास शिकायत की।  इसके बाद शिकायतकर्ता और सरपंच मोहिनी जाधव का पक्ष सुना गया। 

दोनों ओर से पेश किए गए दस्तावेज के आधार पर दिलीप जाधव द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने की बात स्पष्ट हो गई।  विशेष यह है कि जाधव ने अपना पक्ष रखने के लिए पेश किए गए दस्तावेज फर्जी होने की बात न्यायालय में सामने आई। 

सरकार के साथ धोखाधड़ी करने का हवाला देते हुए मोहिनी जाधव के खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज करने के आदेश देते हुए उनका पद अपात्र घोषित कर दिया।  एकलहरे ग्रामपंचायत के लिए सीधे जनता से अनुसूचित जाति महिला इस आरक्षित प्रवर्ग से 2017 में जाधव चुनकर आई पहली महिला सरपंच हैं।  उनका कार्यकाल 2022 को खत्म होने वाला था।