- विस अध्यक्ष पाटोले ने दिया आदेश
नाशिक. राज्य में बायोडीजल के नाम पर होने वाली मिलावटी ईंधन की बिक्री रोकने के लिए उस पर तत्काल पाबंदी लगाते हुए संबंधितों के खिलाफ कानूनी प्रकरण दर्ज करने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले ने अनाज व आपूर्ति विभाग को दिया. नाशिक जिले के साथ ही राज्यभर में बायोडीजल के नाम पर मिलावटी ईंधन की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है. इसकी पोलखोल होने के बाद मालेगांव के बायोडीजल पंप एक रात में बंद हो गए, जबकि निफाड़ के पंप प्रशासन ने सील कर दिए. इसके बाद पंप के ईंधन की जांच होने पर उसके बायोडीजल नहीं होने की बात स्पष्ट हुई. इसे लेकर कार्रवाई की नीति तैयार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले ने मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया.
निफाड़ में एक पम्प किया गया है सील
इस दौरान पुलिस महासंचालक एस. के. जायसवाल, वैधमापन विभाग के मुख्य नियंत्रक डॉ. रवींद्र सिंगल, राज्य के सह सचिव एम. एम. सूर्यवंशी, राजस्व विभाग के उपसचिव अजित देशमुख, नागपुर आपूर्ति विभाग के उपायुक्त आर. के. आडे, आयकर विभाग के सह आयुक्त संपदा मेहता, वजनमाप विभाग के उपनियंत्रक शिवाजी काकडे, इंडियन ऑइल के रिटेल सेल्स के महाप्रबंधक ए. के. श्रीवास्तव, एचपीसीएल के स्टेट हेड कृष्णमूर्ति, बीपीसीएल के स्टेट हेड रमण मलिक, फामपेड़ा के अध्यक्ष उदय लोढा, उपाध्यक्ष विजय ठाकरे, सचिव अमित गुप्ता, नाशिक जिला पेट्रोल डीलर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के सचिव सुदर्शन पाटिल उपस्थित थे.
लोढ़ा ने बायोडीजल के नाम पर होने वाली मिलावटी ईंधन की जानकारी दी. राज्य के नागपुर, नाशिक जिले के मालेगांव, निफाड़ में प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की जानकारी दी. इसमें नागपुर व निफाड़ का सैम्पल बायोडीजल नहीं होने की बात सामने आई, लेकिन अब तक इस मामले में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है. इस पर पाटोले ने नाराजगी जताई. बायोडीजल बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए.