कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करें, धूलिया जिला कलेक्टर जलज शर्मा ने व्यापारियों से की बातचीत

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    धूलिया. दुनिया भर में कोरोना वायरस (Corona Virus) की संभावित तीसरी लहर (Third Wave) के संकेत दिए जा रहे हैं। इसलिए धूलिया जिले (Dhulia District) में आवश्यक सेवाओं (essential Services) को छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय राज्य सरकार द्वारा दिए गए समय के भीतर दुकानें बंद कर प्रशाशन का सहयोग करें। नागरिकों को भी नियमित रूप से मास्क पहनना चाहिए। व्यवसायी भी उपभोक्ताओं को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें, एैसी अपील जिलाधिकारी और कलेक्टर जलज शर्मा ने की।

    कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर शर्मा और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय के सतपुड़ा हॉल में बैठक की गयी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, शहर आयुक्त अजीज शेख, सहायक कलेक्टर एवं अनुमंडल पदाधिकारी तृप्ति धोदमी, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजय गायकवाड़, जिला प्रशासन अधिकारी पल्लवी शिरसाठ, ट्रेडर्स यूनियन के अध्यक्ष नितिन बांग, सुभाष कोटेचा और जयश्री शाह उपस्थित थे। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि धूलिया जिले में जहां मरीजों की संख्या कम नजर आ रही है वहीं अन्य जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। धूलिया जिला राजमार्गों पर स्थित एक जिला है। इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है।

    कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर की पृष्ठभूमि में प्रत्येक नागरिक को सावधान रहने की जरूरत है। राज्य सरकार ने व्यापारियों को शाम चार बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी है। उसके बाद भी देखा गया है कि कई दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। यह मामला गंभीर है। शनिवार, रविवार को लॉकडाऊन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के नियमों के उल्लंघन के मामले में स्थानीय स्वशासी निकायों और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगी कि निर्धारित समय के भीतर प्रतिष्ठान बंद हो जाएं। इसके लिए नियमित रूप से बाजार का निरीक्षण करना जरुरी है। स्थानीय निकायों को अपनी टीम बनानी होगी। कोरोना वायरस की जांच के लिए पेडलर्स, वेंडर्स, ट्रेडर्स के लिए कैंप का आयोजन किया जाए। साथ ही व्यापारियों और विक्रेताओं को तत्काल टीका लगवाएं कलेक्टर शर्मा ने यह आदेश संबंधित अधिकारियों का दिए।

    पुलिस अधीक्षक पंडित ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत पुलिस को आदेश दिया गया है। बिना मास्क के और निर्धारित समय के बाद भी सड़कों पर चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त शेख ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। निर्धारित समय के अंदर प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे, नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष बंग ने कहा कि राज्य सरकार के नियमों का पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ट्रेडर्स फेडरेशन नियमों के कार्यान्वयन के लिए अपना पूरा सहयोग देगा, इसके लिए दस्ते भी बनाए जाएंगे।