New Rules of Lockdown
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    नाशिक. ‘ब्रेक द चेन’ (Break the Chain) के संबंध में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले में सख्त प्रतिबंध (Strict Restrictions) लगाए गए हैं। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों पर विचार करते हुए जिला कलेक्टर और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सूरज मांढरे ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में जिले में क्या खुला रहेगा, इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। शुक्रवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। 

    आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी निर्णय लेने और आदेश पारित करने के लिए पूरे जिले में सर्वोच्च निकाय है। प्राधिकरण द्वारा किए गए निर्णय सभी विभागों के लिए बाध्यकारी हैं। सभी विभागों को आपदा से निपटने के दौरान प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना भी अनिवार्य है।

    परिस्थिति के अनुकूल निर्णय ले सकते हैं अधिकारी

    सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सभी अन्य आदेश केवल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे और कोई भी अलग विभाग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कोई आदेश जारी नहीं करेगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को छोड़कर अन्य विभागों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए उचित आदेश जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है। बैठक में नगर आयुक्त कैलाश जाधव, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल, पुलिस उपायुक्त संजय बारकुंडे, नाशिक शहर आयुक्त की ओर से उपस्थित रहे।

    क्या रहेगा खुला और क्या बंद?

    ‘ब्रेक द चेन’ नामक इस राज्य शासन की मार्गदर्शक निर्देश के अनुसार, अस्पताल, रोग निदान केंद्र, क्लीनिक, चिकित्सा बीमा कार्यालय, फार्मेसी, दवाई बनाने वाली कंपनियां, सर्जिकल सामाग्री और चश्मा की दुकानों पर किसी भी प्रकार की समय सीमा नहीं लगाई गई है। आवश्यक प्रतिष्ठानों द्वारा कोविड के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो वह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

    शादी के लिए मिली अनुमति

    स्थानीय पुलिस स्टेशन की पूर्व अनुमति से सीमित संख्या में शादियों को केवल निजी स्थानों पर आयोजित किया जा सकता है। विवाह पंजीकरण कार्यालय में न्यूनतम उपस्थिति के साथ शादी करना भी संभव है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बाहर से आने वाले बारातियों को होटल, बैंक्वेट हॉल, लॉन, मंगल कार्यालय आदि स्थानों पर जाना सख्त मना है।

    रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी

    लाइसेंस प्राप्त खाद्य दुकानों पर रुकना और खाना, सड़क के किनारे के ढाबों पर खाने की सख्त मनाई है, लेकिन उन रेस्तरां से पार्सल लेने की अनुमति होगी।

    सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन सिस्टम पर जोर

    कृषि उपज मंडी समिति की स्थापना को जारी रखने की अनुमति दी गई है क्योंकि यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन सिस्टम के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि कोई विजिटर अपरिहार्य स्थिति में किसी सरकारी कार्यालय में आना चाहता है, तो संबंधित विजिटर के पास निगेटिव आरटीपीआर रिपोर्ट या उनके टीकाकरण के पूरा होने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में अर्ध-न्यायिक कार्य ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।

    परिवहन क्षेत्र से संबंधित दुकानें खुलेंगी

    आवश्यक सेवाओं के परिवहन प्रणाली के रूप में सार्वजनिक और निजी परिवहन प्रणाली संचालन में है, परिवहन क्षेत्र से संबंधित टायरों की बिक्री, मरम्मत कार्यशालाओं, सेवा केंद्र स्पेयर पार्ट्स की बिक्री की स्थापना को सुबह 7 से 8 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस स्थापना को जारी रखने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन की अनुमति आवश्यक है, लेकिन वाशिंग सेंटर और सजावट जैसी दुकानें बंद रहेंगी।

    नियम का पालन करना आवश्यक

    बारिश के मौसम और पूर्व मौसमी खेती के क्षेत्रों में काम शुरू रखना आवश्यक होने के कारण खेती के काम के लिए लगनी वाली सामग्री की दुकानें सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। कोविड-19 के तहत लागू नियमों का सख्ती से पालन करना संबंधित प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान कोविड काल पूरा होने तक बंद कर दिए जाऐंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि यह आदेश 8 अप्रैल 2021 को मध्यरात्रि 12:00 बजे से 30 अप्रैल, 2021 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।