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सातपुर. सातपुर परिसर में हरी सब्जी, फल बिक्रेता, मच्छी, मांस बिक्री व विविध ठेले चालकों के पास 50 मायक्रॉन से कम स्तर के कैरी बैग खुलेआम उपलब्ध हो रही है, जिसे मनपा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नजर अंदाज कर रहे हैं. मनपा का जांच अभियान केवल काजगों पर होने के कारण सातपुर स्वास्थ्य विभाग निंद होने का आरोप नागरिक कर रहे हैं.

नागरिकों के अनुसार सातपुर गांव, सातपुर कॉलोनी, अशोकनगर, श्रमिक नगर, शिवाजी नगर, चुंचाले, जाधव संकुल आदि परिसर के विविध परिसर में मनपा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी नहीं भटकने के कारण किसी भी दुकान में कैरी बैग उपलब्ध हो रही है. मनपा का अंकुश नहीं होने से नियमों का उल्लंघन हो रहा है. अशोक नगर, श्रमिक नगर परिसर में कैरी बैग बिक्री करने वाले थोक बिक्रेता कार्यरत हो गए है.

नाम के लिए है मनपा कि कारवाई

सातपुर परिसर के विविध कारोबारियों के पास किसी प्रकार कि जांच न होने के कारण विविध व्यापारी क्षेत्र में 50 मायक्रॉन से कम मोटाई कि प्लॉस्टिक कैरी बैग का खुलेआम उपयोग हो रहा है. इस संदर्भ में मनपा के स्वास्थ्य विभाग के पास कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है. अन्न प्रशासन, दुकान निरीक्षक व स्वास्थ्य विभाग के पास कार्रवाई की मांग कि जा रही है.

क्या? है सरकारी नियम

50 मायक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लॉस्टिक कैरी बैग मिलने पर पहली बार का अपराध मानकर 5 हजार रुपए जुर्माना, दुसरी बार 10 हजार रुपए, तीसरी बार अपराध करने पर 25 हजार जुर्माना व तीन महिने सश्रम कारावास का परिपत्रक सरकार ने जारी किया है.