जिला परिषद बरखास्त होने की संभावना

वाशिम. जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव करवाना आवश्यक होता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशासक की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की होती है़ ऐसा मत न्यायालय ने व्यक्त किया

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वाशिम. जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव करवाना आवश्यक होता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशासक की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की होती है़ ऐसा मत न्यायालय ने व्यक्त किया है़ जिससे अब वाशिम समेत अन्य 5 जिला परिषद के वर्तमान पदधिकारियों को बर्खास्त करके प्रशासक की नियुक्ति राज्य शासन की ओर से होने की संभावना बतायी जा रही है़

सर्वोच्च्य न्यायालय ने बुधवार को सुनावाई करते हुए कहा कि जिला परिषद को दी गई कालावधि समाप्त होने के बाद चुनाव करना कानूनन आवश्यक है़ इसके लिए अगली कार्रवाई राज्य शासन ने करना चाहिए. राज्य के वाशिम नागपुर, अकोला, धुलिया, नंदुरबार जिला परिषद बर्खास्त कर प्रशासक नियुक्ति करने की कार्यवाई राज्य शासन को करना पड़ेगी़ राज्य शासन की धारा 243 नुसार अस्तित्व में रहने वाले पंचायत का कार्यकाल समाप्ति के बाद एक समय पर 6 महिने की अवधि बढ़ाने का प्रावधान है़ इसके अनुसार वाशिम समेत अन्य 5 जिला परिषद के पदाधिकारियों को राज्य शासन ने 30 दिसबंर 2018 को दी गई वृध्दि 30 जून 2019 को समाप्त हो गई है़ अगले कार्यकाल बाबत शासन ने कोई भी निर्णय नहीं लिया़ दरम्यान चुनाव प्रक्रिया के लिए मुदत वृध्दि की मांग की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखल की गई थी़ इसपर पहले 10 जुलाई व बाद में 17 जुलाई को सुनावाई हुई़