By नवभारत | Updated Date: Nov 20 2019 1:45AM |
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नागपुर. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा एट्रासिटी प्रकरण छिपाकर 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता पर उच्च न्यायालय ने 2 लाख रुपये का दंड ठोका. याचिकाकर्ता अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहा. उसने अपने व्यक्तिगत हित के लिए याचिका दाखिल करने का मत न्यायालय ने व्यक्त किया. याचिकाकर्ता सुरेश रंगारी ने 1 जनवरी 2019 को वर्धा जिले के सावंगी मेघे में पुलिस में फडणवीस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. फडणवीस पर एट्रासिटी के तहत मामला दर्ज किया गया था.
याचिकाकर्ता का कहना था कि फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में नामांकन भरते वक्त एट्रासिटी के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी छिपाई. इस संबंध में 10 अक्टूबर को चुनाव निर्णय अधिकारी के पास शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद याचिकाकर्ता ने न्यायालय की शरण ली. न्यायाधीश झका हक व न्यायाधीश मुरलीधर गिरटकर के समक्ष याचिका पर सुनवाई की गई.
न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी, लेकिन याचिकाकर्ता अपना दावा सिद्ध नहीं कर सके. यह याचिका व्यक्तिगत हित साध्य करने के लिए किये जाने का उजागर हुआ. न्यायालय ने 2 लाख रुपये का दंड लगाया. उक्त दंड की राशि 29 नवंबर तक न्यायालय के निबंधक कार्यालय में जमा करना होगा. दंड नहीं भरने पर गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से एड. अश्विन इंगोले ने पक्ष रखा.