नई दिल्ली. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को राज्य स्तर पर एक क्रिया विधि(यंत्र) बनाने का आदेश दिया है, जहां लोग भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे वेब पोर्टल के समान तथ्यों और असत्यापित समाचारों के बारे में तुरंत सच जान सके। भल्ला ने बताया कि, ” भारत सरकार एक वेब पोर्टल बना रही है, जहां लोग तथ्यों और गलत समाचारों का सच तुरंत जान सकती हैं।”
उच्चतम न्यायालय ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद भारत सरकार ने 31 मार्च को एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर की।
उच्चतम न्यायालय ने बाद में प्रवासी मजदूरों के लिए राहत शिविर / आश्रयों के प्रावधान और भोजन, दवाइयाँ, आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में दिशा-निर्देश दिए और एमएचए ने निर्देशों के अनुरूप प्रदान किए। कोर्ट ने फर्जी खबरों के प्रचलन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं।
भल्ला ने कहा कि “न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से अनुरोध है कि वे आवश्यक कार्रवाई करें और COVID-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों, सलाह और आदेशों का पालन करें।”