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    जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र से कोविड-19 मरीजों के उपचार के वास्ते राजस्थान को आवश्यक चिकित्सीय ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर आवंटित करने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस विषय पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात कही।

    राजस्थान सरकार ने एक हलफनामे में कहा, ‘‘ राज्य द्वारा भारत सरकार की उच्चाधिकार समिति को जो जरूरत भेजी थी, उसे पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है। ” भारत सरकार की ओर से सहायक सॉलिसीटर जनरल मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि राज्य में मरीजों की संख्या पर विचार करने के बाद ऑक्सीजन एवं जरूरी दवाओं की आपूर्ति से निपटने के लिए केंद्र ने उच्चाधिकार समिति बनायी है।

    इस पर खंडपीठ ने उच्चाधिकार समिति से राज्य के लिए जरूरी ऑक्सीजन के आवंटन तथा उसकी आपूर्ति राजस्थान या उसके आसपास से करने पर गौर करने को कहा ताकि उसकी ढुलाई में समय बचे। अदालत ने समिति से राज्य की मांग को पूरी करने के लिए रेमडेसिविर एवं अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर गौर करने को कहा।

    चिकित्सकों, अर्धचिकित्साकर्मियों और सरकारी अधिकारियों के प्रयासों को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, ‘‘ वैसे तो उपलब्ध संसाधानों का इस्तेमाल करने के लिए बेहतर प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन हम महसूस करते हैं कि ये प्रयास काफी नहीं हैं तथा और प्रयास करने की जरूरत है। ”